एनजीटी का आदेश: पुणे-पिंपरी में साइलेंस जोन में लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें सरकार

Ensure no loudspeaker noise in silence zones of Pune, Pimpri-Chinchwad: NGT tells govt, DGP — diagram

एनजीटी का आदेश: पुणे-पिंपरी में साइलेंस जोन में लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें सरकार

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Noise pollution control

✎ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण जैसे मामलों के प्रभावी निपटान के लिए स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय है, जो ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 जैसे कानूनों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित…

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी  |  GS Paper II — शासन, नीतियां और हस्तक्षेप
  • Prelims: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, साइलेंस ज़ोन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, प्रदूषण नियंत्रण, न्यायिक समीक्षा
  • Essay: पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नियामक निकायों की भूमिका, शहरीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियाँ: समाधान और नीतियां

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण जैसे मामलों के प्रभावी निपटान के लिए स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय है, जो ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 जैसे कानूनों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) की पश्चिमी पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस महानिदेशक को पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ सहित राज्य के सभी साइलेंस ज़ोन में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक नागरिक द्वारा दायर आवेदन पर दिया गया है, जिसमें साइलेंस ज़ोन में लाउडस्पीकर के उपयोग और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई थी।

पृष्ठभूमि

  • ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था।
  • इन नियमों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और निर्धारित मानकों को बनाए रखना है।
  • साइलेंस ज़ोन में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पटाखे और अन्य तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है।
  • NGT ने पहले भी 2024 में इसी तरह का आदेश पारित किया था, लेकिन उसके प्रभावी कार्यान्वयन की कमी के कारण यह नया निर्देश जारी किया गया है।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंड का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) क्या है?

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भारत में पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए स्थापित एक विशेष निकाय है।
  • इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी।
  • NGT पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत व मुआवजा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
  • NGT के पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 सहित सात प्रमुख पर्यावरण कानूनों के तहत आने वाले मामलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र है।
  • अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
  • यह पर्यावरण संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है, जिससे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय पर बोझ कम होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का निर्देश महाराष्ट्र सरकार और पुलिस महानिदेशक को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश।
साइलेंस ज़ोन (Silence Zone) में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ सहित राज्य के सभी साइलेंस ज़ोन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
कार्यवाही का रिकॉर्ड अधिकारियों को नियमों के तहत की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाए रखने और NGT द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने का निर्देश।
पुनरावृत्ति का मामला यह आदेश 2024 के पिछले आदेश के अनुपालन न होने के कारण एक आवेदक द्वारा फिर से NGT का रुख करने के बाद आया है।
दंड का प्रावधान साइलेंस ज़ोन में संगीत बजाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने या पटाखे फोड़ने जैसे उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

  • ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को नियंत्रित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य एवं शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा करने में सहायक।
  • अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण।

कानूनी और संस्थागत महत्व

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) की भूमिका को मजबूत करता है, जो पर्यावरण संरक्षण और संबंधित मामलों में प्रभावी और त्वरित न्याय प्रदान करता है।
  • ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जो एक महत्वपूर्ण वैधानिक उपकरण है।

सामाजिक महत्व

  • नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो साइलेंस ज़ोन के पास रहते हैं।
  • कानून के शासन को बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन सुनिश्चित करने में योगदान देता है।

चुनौतियाँ

1. प्रभावी प्रवर्तन का अभाव

  • ध्वनि प्रदूषण नियमों का अक्सर स्थानीय स्तर पर ठीक से पालन नहीं किया जाता है, जिससे बार-बार शिकायतें आती हैं।
  • पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के पास संसाधनों और जनशक्ति की कमी हो सकती है।

2. जन जागरूकता की कमी

  • आम जनता को साइलेंस ज़ोन और ध्वनि प्रदूषण के नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
  • अक्सर लोग लाउडस्पीकर के उपयोग से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम आंकते हैं।

3. तकनीकी चुनौतियाँ

  • ध्वनि स्तर को मापने और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने के लिए पर्याप्त तकनीकी उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
  • अस्थायी आयोजनों के दौरान ध्वनि नियंत्रण को लागू करना मुश्किल होता है।

4. राजनीतिक और सामाजिक दबाव

  • धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
  • स्थानीय समुदायों से नियमों के प्रवर्तन का विरोध।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
नियमों का ढीला प्रवर्तन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू न होना।
जनता में जागरूकता का अभाव साइलेंस ज़ोन और ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में आम जनता की अनभिज्ञता।
प्रवर्तन एजेंसियों पर बोझ पुलिस और अन्य संबंधित विभागों पर पहले से ही काम का बोझ, जिससे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण प्राथमिकता नहीं बन पाता।
अस्थायी आयोजनों में नियंत्रण त्योहारों, रैलियों और अन्य सार्वजनिक समारोहों के दौरान ध्वनि नियमों का उल्लंघन रोकना मुश्किल।
दंड का अपर्याप्त निवारक प्रभाव उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का पर्याप्त रूप से लागू न होना या उसका निवारक प्रभाव कम होना।

आगे की राह

  • ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से और निरंतर प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।
  • जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि नागरिकों को साइलेंस ज़ोन के महत्व और ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
  • प्रवर्तन एजेंसियों, विशेषकर पुलिस को ध्वनि स्तर मापने वाले उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से लैस किया जाए।
  • स्थानीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में शामिल किया जाए।
  • नियमित अंतराल पर ध्वनि प्रदूषण के स्तर की निगरानी की जाए और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट जारी की जाए।
  • उल्लंघनकर्ताओं पर प्रभावी ढंग से जुर्माना लगाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए निवारक प्रभाव उत्पन्न हो।
  • राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नीतियों का सुसंगत कार्यान्वयन हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) · ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 · साइलेंस ज़ोन · पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 · मौलिक अधिकार · जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) · सतत विकास · पर्यावरण शासन · न्यायिक सक्रियता · राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 21’, ‘note’: ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 48A’, ‘note’: ‘पर्यावरण का संरक्षण और सुधार’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 51A(g)’, ‘note’: ‘पर्यावरण की रक्षा और सुधार का कर्तव्य’}

अवधारणा प्रवाह

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का उल्लंघन  →  साइलेंस ज़ोन में अत्यधिक शोर  →  नागरिकों द्वारा NGT में शिकायत  →  NGT द्वारा राज्य सरकार/DGP को निर्देश  →  नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश  →  ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिक अधिकारों की रक्षा

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NGT की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत की गई थी।
2. NGT पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत एवं मुआवजा प्रदान करने में सक्षम है।
3. NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं किया जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीन
  4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत। कथन 2 और 3 सही हैं। NGT पर्यावरण से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित एक विशेष निकाय है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

Q2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार, ‘साइलेंस ज़ोन’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  1. साइलेंस ज़ोन वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास 50 मीटर तक फैला हुआ है।
  2. साइलेंस ज़ोन में लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल विशेष अनुमति से किया जा सकता है।
  3. साइलेंस ज़ोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  4. उपरोक्त सभी।

उत्तर: उपरोक्त सभी। — ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार, साइलेंस ज़ोन वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर तक फैला हुआ है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा साइलेंस ज़ोन घोषित किया गया हो। इन क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और दिन के समय भी ध्वनि मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका और कार्यों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में NGT के हालिया निर्देशों के आलोक में, पर्यावरण संरक्षण में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना, उद्देश्य और प्रकृति का संक्षिप्त परिचय (राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010)।
2. **NGT की भूमिका और कार्य:**
* पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान।
* पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन।
* व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करना।
* प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करना (सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं)।
* अपील और आवेदनों का निपटान (6 महीने के भीतर)।
3. **समालोचनात्मक परीक्षण (सकारात्मक पहलू):**
* पर्यावरण न्याय तक पहुंच में वृद्धि।
* विशेषज्ञता-आधारित निर्णय।
* त्वरित निपटान।
* पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में वृद्धि।
* ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ और ‘सतत विकास’ जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा।
4. **समालोचनात्मक परीक्षण (चुनौतियाँ/सीमाएँ):**
* क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे (कभी-कभी अन्य न्यायालयों के साथ ओवरलैप)।
* प्रवर्तन तंत्र की कमी (आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकारों की भूमिका)।
* मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी।
* कुछ निर्णयों पर न्यायिक अतिरेक के आरोप।
* अपीलीय क्षेत्राधिकार की सीमाएँ।
5. **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में NGT के हालिया निर्देशों का मूल्यांकन:**
* **संदर्भ:** पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में साइलेंस ज़ोन में लाउडस्पीकर के शोर पर NGT का निर्देश (ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का सख्त अनुपालन)।
* **प्रभावशीलता:**
* नियमों के सख्त अनुपालन पर जोर देकर पर्यावरण कानूनों को मजबूत करना।
* नागरिकों के ‘जीवन के अधिकार’ (अनुच्छेद 21) के तहत शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण के अधिकार की रक्षा।
* राज्य सरकारों और पुलिस महानिदेशकों (DGP) को जवाबदेह ठहराना।
* पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर न्यायिक सक्रियता का प्रदर्शन।
* जन जागरूकता और नियमों के प्रति सम्मान बढ़ाना।
* **चुनौतियाँ:** निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी।
6. **निष्कर्ष:** NGT की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने और केंद्र व राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Indian Express


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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