17 Sep 26 मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गलती से वसूला गया टैक्स वापस नहीं मिलेगा अगर payer ने दूसरों से वसूला हो
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर payer ने गलती से वसूला गया टैक्स दूसरों से वसूला है तो राज्य को उसे वापस नहीं करना होगा। ₹15.51 लाख के मामले में...
