मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल को लिंग परिवर्तन का आदेश दिया

Madras High Court directs T.N. Nursing Council to change a member’s gender from ‘transgender’ to ‘male’ in records — diagram

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल को लिंग परिवर्तन का आदेश दिया

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✎ मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को मजबूत करता है, विशेषकर लिंग पहचान के संबंध में रिकॉर्ड में गोपनीयता और कलंक से मुक्ति सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ, कमजोर वर्गों का संरक्षण  |  GS Paper II — भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार
  • Prelims: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, लिंग पहचान प्रमाणपत्र, मद्रास उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार
  • Essay: भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार और चुनौतियाँ, न्यायपालिका और सामाजिक परिवर्तन में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को मजबूत करता है, विशेषकर लिंग पहचान के संबंध में रिकॉर्ड में गोपनीयता और कलंक से मुक्ति सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु नर्स और मिडवाइफ काउंसिल (TNNMC) को एक पंजीकृत सदस्य के रिकॉर्ड में लिंग को ‘ट्रांसजेंडर’ से बदलकर ‘पुरुष’ करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि भविष्य के सभी संचारों में, जिसमें कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल को रिकॉर्ड का हस्तांतरण भी शामिल है, केवल ‘पुरुष’ लिंग का उल्लेख किया जाए और पिछली लिंग पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी न दी जाए, ताकि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कलंक का सामना न करना पड़े।

पृष्ठभूमि

  • याचिकाकर्ता ने मूल रूप से तमिलनाडु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराया था और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के तहत एक ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्राप्त किया था।
  • वर्ष 2024 में, याचिकाकर्ता ने लिंग पुष्टि सर्जरी (Gender Affirmation Surgery) करवाई, आधिकारिक गजट में अपना नाम बदला और अधिनियम की धारा 7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट से लिंग पहचान प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया।
  • याचिकाकर्ता ने अपने लिंग और व्यवहार के कारण प्रतिकूल वातावरण का अनुभव करने के बाद कर्नाटक में एक नए वातावरण में जाने का निर्णय लिया।
  • TNNMC से कर्नाटक राज्य नर्सिंग काउंसिल (KSNC) में अपने पंजीकरण को स्थानांतरित करते समय, याचिकाकर्ता नहीं चाहता था कि उसके पिछले लिंग के संबंध में कोई भी उल्लेख किसी भी रिकॉर्ड में किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप यह रिट याचिका दायर की गई।
  • उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि ‘ट्रांसजेंडर’, ‘ट्रांसजेंडर पुरुष’ या ऐसे अन्य विवरणों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए और केवल ‘पुरुष’ के रूप में लिंग दर्ज किया जाए।
  • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली लिंग पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी अन्य प्राधिकरण को नहीं दी जानी चाहिए ताकि याचिकाकर्ता को कोई कलंक न लगे।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

  • यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रावधान करता है।
  • यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच शामिल है।
  • अधिनियम की धारा 6 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘ट्रांसजेंडर’ के रूप में पहचान पत्र प्राप्त करने की अनुमति देती है।
  • धारा 7 एक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से ‘पुरुष’ या ‘महिला’ के रूप में लिंग पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार देती है, यदि उसने लिंग पुष्टि सर्जरी करवाई हो।
  • यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म-पहचान का अधिकार प्रदान करता है।
  • यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) की स्थापना का प्रावधान करता है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों की निगरानी और मूल्यांकन करती है।
  • अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करना और उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
लिंग पहचान का अधिकार यह व्यक्ति की आत्म-निर्धारित लिंग पहचान को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भेदभाव का निवारण अदालत का आदेश यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को उसके पिछले लिंग पहचान के आधार पर कोई कलंक या भेदभाव न झेलना पड़े।
गोपनीयता का संरक्षण अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली लिंग पहचान से संबंधित जानकारी को किसी अन्य प्राधिकारी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहे।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन यह निर्णय अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है, विशेष रूप से लिंग पहचान प्रमाण पत्र से संबंधित।
अंतर-राज्यीय स्थानांतरण में सुगमता यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का पंजीकरण एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी बाधा या भेदभाव के स्थानांतरित हो सके।

महत्व

सामाजिक महत्व

  • यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करने में सहायक होगा, जिससे उनका सामाजिक समावेश बढ़ेगा।
  • यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान के साथ जीने और बिना किसी भय या कलंक के समाज में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है।

कानूनी महत्व

  • यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) के प्रावधानों की व्याख्या और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में एक मिसाल कायम करता है।
  • यह न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाएं।
  • यह भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रदान करेगा, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को और मजबूत किया जा सकेगा।

शासनिक महत्व

  • यह सरकारी निकायों और परिषदों को अपने रिकॉर्ड अद्यतन करने और व्यक्तियों की आत्म-निर्धारित लिंग पहचान को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और संवेदनशीलता सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित मामलों में।
  • यह विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और मानकीकरण को बढ़ावा देता है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. लिंग पहचान को समझना और स्वीकार करना

  • समाज में अभी भी लिंग पहचान (Gender Identity) और यौन अभिविन्यास (Sexual Orientation) के बीच अंतर को लेकर जागरूकता की कमी है।
  • रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पूरी तरह से स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

2. भेदभाव और कलंक

  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  • पिछली लिंग पहचान के प्रकटीकरण से सामाजिक कलंक (Social Stigma) और उत्पीड़न का खतरा बना रहता है।

3. कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे कानूनों के बावजूद, जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं।
  • अधिकारियों और संस्थानों को इन कानूनों के प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से जागरूक और संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

4. प्रशासनिक बाधाएँ

  • सरकारी रिकॉर्ड में लिंग पहचान को अद्यतन करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।
  • विभिन्न विभागों और राज्यों के बीच डेटा साझाकरण और मानकीकरण में कमी से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
सामाजिक स्वीकृति का अभाव ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
रिकॉर्ड अद्यतन करने में जटिलता जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में लिंग पहचान को बदलना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है।
संस्थागत संवेदनशीलता की कमी कई सरकारी और निजी संस्थान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।
गोपनीयता का उल्लंघन पिछली लिंग पहचान से संबंधित जानकारी का अनधिकृत प्रकटीकरण व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है और उन्हें कलंकित कर सकता है।
कानूनी जागरूकता का अभाव ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आम जनता दोनों में उनके अधिकारों और संबंधित कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी है।

आगे की राह

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का कड़ाई से और संवेदनशील तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  • सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए लिंग पहचान और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर नियमित संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  • सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना ताकि समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति स्वीकृति और सम्मान को बढ़ावा दिया जा सके।
  • आधिकारिक दस्तावेजों में लिंग पहचान को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना, जिससे व्यक्तियों के लिए इसे आसान बनाया जा सके।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय और नीतियाँ विकसित करना।
  • भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग और निवारण के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
  • ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में शामिल करना ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 · लैंगिक पहचान का अधिकार · आत्म-निर्धारण का सिद्धांत · न्यायिक समीक्षा · मौलिक अधिकार · अनुच्छेद 21 · निजता का अधिकार · सामाजिक न्याय · भेदभाव-विरोधी कानून · उच्च न्यायालय के निर्देश · लैंगिक पुष्टि सर्जरी · जिला मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 14’, ‘note’: ‘कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 15’, ‘note’: ‘धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 21’, ‘note’: ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’}

अवधारणा प्रवाह

व्यक्ति की लिंग पहचान की घोषणा  →  लिंग पुष्टि सर्जरी और नाम परिवर्तन  →  जिला मजिस्ट्रेट से लिंग पहचान प्रमाण पत्र  →  अदालत में रिकॉर्ड में लिंग परिवर्तन की याचिका  →  अदालत द्वारा लिंग को ‘पुरुष’ में बदलने का निर्देश  →  रिकॉर्ड में सुधार और गोपनीयता का संरक्षण

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने का अधिकार देता है।
2. इस अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान को ‘पुरुष’ या ‘महिला’ के रूप में पंजीकृत कराने के लिए लैंगिक पुष्टि सर्जरी (Gender Affirmation Surgery) कराना अनिवार्य है।
3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी लैंगिक पहचान प्रमाण पत्र, व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने में सहायक होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीनों
  4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म-निर्धारण का अधिकार देता है। कथन 2 गलत है क्योंकि अधिनियम के तहत लैंगिक पुष्टि सर्जरी अनिवार्य नहीं है; व्यक्ति बिना सर्जरी के भी अपनी पहचान घोषित कर सकता है। कथन 3 सही है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र लैंगिक पहचान बदलने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Q2. अभिकथन (A): मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल को एक सदस्य के रिकॉर्ड में ‘ट्रांसजेंडर’ से ‘पुरुष’ में लिंग बदलने का निर्देश दिया।
कारण (R): ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म-निर्धारित लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के कलंक को रोकने का प्रयास करता है।

  1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
  2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
  3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
  4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, जैसा कि समाचार में बताया गया है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने का अधिकार देता है, जिसका उद्देश्य भेदभाव और कलंक को समाप्त करना है। उच्च न्यायालय का निर्णय इसी सिद्धांत पर आधारित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्म-निर्धारित लैंगिक पहचान के अधिकार को सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का संक्षिप्त परिचय और इसके उद्देश्य।
2. **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**
* आत्म-निर्धारित लैंगिक पहचान का अधिकार।
* जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया (धारा 6, 7)।
* भेदभाव पर प्रतिबंध (रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि में)।
* कल्याणकारी उपाय और शिकायत निवारण तंत्र।
* राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद का गठन।
3. **मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय:**
* मामले का संदर्भ और न्यायालय का विशिष्ट निर्देश (रिकॉर्ड में ‘ट्रांसजेंडर’ के बजाय ‘पुरुष’ दर्ज करना)।
* न्यायालय द्वारा ‘कलंक’ (stigma) से मुक्ति और निजता के अधिकार पर जोर।
4. **न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक भूमिका:**
* ‘नालसा बनाम भारत संघ’ (NALSA v. Union of India) मामले (2014) का उल्लेख, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी और आत्म-पहचान के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
* अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और उनकी व्याख्या करने में न्यायालयों की भूमिका।
* भेदभाव को रोकने और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित करने में योगदान।
* सामाजिक स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना।
* **चुनौतियाँ/सीमाएँ:**
* अधिनियम के कुछ प्रावधानों की आलोचना (जैसे सर्जरी के बिना पहचान परिवर्तन में देरी, प्रमाण पत्र प्रक्रिया की जटिलता)।
* सामाजिक रूढ़िवादिता और भेदभाव अभी भी व्यापक है, केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं।
* न्यायिक निर्णयों के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।
5. **निष्कर्ष:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और आत्म-निर्धारित पहचान को बढ़ावा देने में विधायी और न्यायिक प्रयासों का महत्व, तथा आगे की राह।

स्रोत: The Hindu


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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