17 Sep डीएमके सरकार का ऐतिहासिक प्रस्ताव: किंग्स बैरक के स्थान पर विरासत संरचना निर्माण
✎ फोर्ट सेंट जॉर्ज में 'किंग्स बैरक' के स्थान पर नई संरचना बनाने का प्रस्ताव विरासत संरक्षण, विकास की आवश्यकता और विभिन्न सरकारी निकायों के बीच समन्वय की चुनौतियों को उजागर करता है, जो 'प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष…
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति, आधुनिक भारतीय इतिहास | GS Paper II — शासन, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप | GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन (विरासत स्थलों का संरक्षण)
- Prelims: फोर्ट सेंट जॉर्ज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA), प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, विरासत संरचनाएं, रक्षा संपदा
- Essay: विरासत संरक्षण और विकास के बीच संतुलन, भारत में सांस्कृतिक विरासत का महत्व और चुनौतियाँ
त्वरित पुनरावृत्ति: फोर्ट सेंट जॉर्ज में ‘किंग्स बैरक’ के स्थान पर नई संरचना बनाने का प्रस्ताव विरासत संरक्षण, विकास की आवश्यकता और विभिन्न सरकारी निकायों के बीच समन्वय की चुनौतियों को उजागर करता है, जो ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958’ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के दायरे में आता है।
यह खबर चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु सरकार ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित ‘किंग्स बैरक’ के स्थान पर एक बहुमंजिला विरासत संरचना बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, यह प्रस्ताव रक्षा अधिकारियों की मंजूरी न मिलने के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका। यह घटना विरासत स्थलों के संरक्षण, विकास की आवश्यकताओं और विभिन्न सरकारी निकायों के बीच समन्वय की चुनौतियों को उजागर करती है।
पृष्ठभूमि
- फोर्ट सेंट जॉर्ज (Fort St. George) चेन्नई में स्थित एक ऐतिहासिक किला है।
- ‘किंग्स बैरक’ का निर्माण 1756 में हुआ था और 1762 में इसका विस्तार किया गया था। इसने लगभग दो शताब्दियों तक शाही रेजिमेंट और ब्रिटिश बटालियनों को आश्रय दिया।
- वर्तमान में, फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में तमिलनाडु सचिवालय और विधानसभा भी स्थित हैं, जिससे स्थान की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India – ASI) के अनुसार, पूरा किला परिसर कानून के तहत एक संरक्षित स्मारक है, और राज्य सरकार तथा सेना केवल इस क्षेत्र के ‘अधिभोगी’ हैं।
- ASI ने 2014 में ‘किंग्स बैरक’ संरचना के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी, जिसे देश की सबसे बड़ी बैरक संरचनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन उसके बाद कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।
- विभिन्न सरकारी निकायों, जैसे ASI, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी अक्सर ऐसे विरासत स्थलों के संरक्षण और विकास में बाधा डालती है।
भारत में विरासत संरचनाओं का संरक्षण
- भारत में विरासत संरचनाओं का संरक्षण ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958’ (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) द्वारा शासित होता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्कृति मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संगठन है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का रखरखाव करता है।
- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority – NMA) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य संरक्षित स्मारकों के आसपास के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के लिए निर्माण संबंधी अनुमति प्रदान करना है।
- अधिनियम के अनुसार, किसी भी पुरातात्विक संरचना या राष्ट्रीय स्मारक के 300 मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण निषिद्ध है।
- विरासत स्थलों के संरक्षण में अक्सर विकास की आवश्यकताओं और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव के कारण यह चुनौती और बढ़ जाती है।
- रक्षा संपदा (Defence Estates) भी कई ऐतिहासिक स्थलों पर नियंत्रण रखती है, जिससे ऐसे स्थलों पर किसी भी निर्माण या जीर्णोद्धार के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति आवश्यक हो जाती है। यह बहु-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है।
- विरासत संरक्षण केवल इमारतों को बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक संदर्भ और भावी पीढ़ियों के लिए इन स्थलों के शैक्षिक मूल्य को भी संरक्षित करना शामिल है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| फोर्ट सेंट जॉर्ज में किंग बैरक | यह 1756 में निर्मित एक ऐतिहासिक संरचना है, जिसने दो शताब्दियों तक शाही और ब्रिटिश बटालियनों को रखा था। यह भारत में सबसे बड़ी बैरक संरचनाओं में से एक मानी जाती है। |
| संरक्षित स्मारक | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में, फोर्ट सेंट जॉर्ज एक संरक्षित स्मारक है। यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) के तहत आता है। |
| निर्माण पर प्रतिबंध | किसी भी पुरातात्विक संरचना या राष्ट्रीय स्मारक के 300 मीटर के दायरे में नए निर्माण की अनुमति नहीं है। यहां तक कि मरम्मत के लिए भी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority) से अनुमति लेनी होती है। |
| रक्षा प्राधिकरणों की भूमिका | किंग बैरक पर रक्षा प्राधिकरणों का भी अधिकार है, और किसी भी निर्माण प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। |
| स्थान की कमी | फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में मुख्य ब्लॉक और नमक्कल कविगनार मालिगई में स्थान की कमी के कारण नए भवनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। |
महत्व
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व
- किंग बैरक और फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो सैन्य वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाते हैं।
- इन संरचनाओं का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय विरासत को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रशासनिक और शासन संबंधी महत्व
- फोर्ट सेंट जॉर्ज में तमिलनाडु सचिवालय और विधानसभा का संचालन राज्य प्रशासन के केंद्र के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करता है।
- ऐतिहासिक स्थलों के भीतर आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती शासन में लचीलेपन और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को उजागर करती है।
कानूनी और नियामक महत्व
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 जैसे कानून राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिससे अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को रोका जा सके।
- विभिन्न सरकारी निकायों (जैसे ASI, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार) के बीच समन्वय और अनुमोदन प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास परियोजनाएं कानूनी और पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करें।
चुनौतियाँ
1. विरासत संरक्षण बनाम विकास
- ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारकों के भीतर आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं (जैसे स्थान की कमी) को पूरा करने के लिए नए निर्माण या विस्तार की आवश्यकता और विरासत संरक्षण के कड़े नियमों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है।
- पुराने भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के बावजूद, मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करना जटिल हो सकता है, जिससे संरचनाओं का क्षरण जारी रहता है।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन I: भारतीय विरासत और संस्कृति
2. बहु-एजेंसी समन्वय
- फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसे स्थलों पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों (जैसे ASI, रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण) का अधिकार क्षेत्र होने से किसी भी परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद (जैसा कि सेना और ASI के बीच देखा गया) परियोजनाओं में देरी और गतिरोध का कारण बन सकते हैं।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन II: शासन
3. स्थान की कमी और शहरी नियोजन
- शहरी क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्थलों के भीतर स्थान की कमी एक सामान्य समस्या है, जहां प्रशासनिक या सार्वजनिक सेवाओं के लिए विस्तार की आवश्यकता होती है।
- संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध शहरी नियोजन और विकास के लिए वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पैदा करता है, जैसे कि सचिवालय को स्थानांतरित करने का विचार।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन I: शहरीकरण
4. कानूनी और नियामक बाधाएं
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 जैसे कानून संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, जिसमें 300 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं शामिल है।
- इन नियमों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन यह विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, खासकर जब मौजूदा संरचनाएं जीर्ण-शीर्ण हों।
यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| किंग बैरक की जीर्ण-शीर्ण स्थिति | संरचना ढहने के कगार पर है, जिससे सुरक्षा जोखिम और ऐतिहासिक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। |
| ASI और सेना के बीच मतभेद | संरचना के रखरखाव और मरम्मत को लेकर अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद, जिससे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। |
| संरक्षित क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध | राष्ट्रीय स्मारक के 300 मीटर के दायरे में नए निर्माण की अनुमति नहीं है, जिससे स्थान की कमी की समस्या का समाधान मुश्किल हो जाता है। |
| बहु-एजेंसी अनुमोदन प्रक्रिया | रक्षा प्राधिकरणों, ASI और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने में जटिलता और देरी। |
| सचिवालय के लिए स्थान की कमी | फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में वर्तमान प्रशासनिक भवनों में बढ़ती जगह की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थता। |
आगे की राह
- विभिन्न हितधारकों (ASI, रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण) के बीच एक संयुक्त कार्यबल या समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि परियोजनाओं के लिए त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- किंग बैरक जैसी जीर्ण-शीर्ण ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए एक व्यापक संरक्षण और बहाली योजना विकसित की जानी चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ आर्किटेक्ट और संरक्षणवादियों को शामिल किया जाए।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण प्रतिबंधों की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित विकास या मरम्मत की अनुमति देने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सके, बशर्ते यह विरासत के चरित्र को बनाए रखे।
- राज्य सचिवालय और विधानसभा के लिए वैकल्पिक स्थानों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें ओमंडुरार सरकारी एस्टेट या मरीना पर एझिलागम भवन के विध्वंस के बाद के स्थान जैसे विकल्प शामिल हैं, ताकि फोर्ट सेंट जॉर्ज पर दबाव कम हो सके।
- संरक्षित स्मारकों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाना चाहिए, जो सभी संबंधित एजेंसियों को जानकारी साझा करने और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करे।
- जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि ऐतिहासिक स्थलों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित किया जा सके, जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिले।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
पुरातत्व स्थल · राष्ट्रीय स्मारक · संरक्षित स्मारक · भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) · राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) · विरासत संरचना · निर्माण प्रतिबंध · राज्य-केंद्र संबंध · सांस्कृतिक विरासत · किले सेंट जॉर्ज · रक्षा मंत्रालय · शहरी नियोजन
अवधारणा प्रवाह
फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थान की कमी → किंग बैरक के स्थान पर नई संरचना का प्रस्ताव → रक्षा प्राधिकरणों और ASI से अनुमोदन की आवश्यकता → संरक्षित स्मारक नियमों के तहत निर्माण पर प्रतिबंध → प्रस्ताव को अस्वीकृति और कार्यान्वयन में बाधा → सचिवालय के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India – ASI) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority – NMA) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
3. किसी संरक्षित स्मारक के 300 मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई भी नहीं
उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। ASI संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। कथन 2 गलत है। NMA प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, न कि 1958 के अधिनियम के तहत। कथन 3 सही है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार, संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र और अगले 200 मीटर के दायरे को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ निर्माण पर प्रतिबंध या विनियमन लागू होते हैं। इस प्रकार, कुल 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित या विनियमित होता है।
Q2. अभिकथन (A): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, किले सेंट जॉर्ज परिसर एक संरक्षित स्मारक है और राज्य सरकार तथा सेना केवल इसके ‘अधिभोगी’ हैं।
कारण (R): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत किसी भी स्मारक को संरक्षित घोषित करने का अधिकार केवल ASI के पास है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
- A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- A सही है, लेकिन R गलत है।
- A गलत है, लेकिन R सही है।
उत्तर: A सही है, लेकिन R गलत है। — अभिकथन (A) सही है। ASI का मानना है कि किले सेंट जॉर्ज एक संरक्षित स्मारक है और राज्य सरकार व सेना केवल इसके अधिभोगी हैं। कारण (R) गलत है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, न कि केवल ASI के पास। ASI उस अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों का रखरखाव और प्रबंधन करता है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राज्य सरकारों के बीच अक्सर उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, ऐसे स्मारकों के आसपास निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंधों के महत्व पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के महत्व और ASI की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख।
2. ASI और राज्य सरकारों के बीच मुद्दे:
– अधिकार क्षेत्र का टकराव (जैसे किले सेंट जॉर्ज का मामला जहाँ ASI स्वयं को नियंत्रक और राज्य सरकार/सेना को अधिभोगी मानती है)।
– रखरखाव और वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ।
– विकास बनाम संरक्षण की दुविधा (शहरी विकास परियोजनाओं और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन)।
– समन्वय की कमी और नौकरशाही बाधाएँ।
– राज्य सरकारों की अपनी विरासत संरक्षण नीतियों और ASI की केंद्रीय नीतियों के बीच अंतर।
3. निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंधों का महत्व:
– प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 का उल्लेख।
– निषिद्ध क्षेत्र (100 मीटर) और विनियमित क्षेत्र (अगले 200 मीटर) की अवधारणा।
– स्मारकों की संरचनात्मक अखंडता और दीर्घायु सुनिश्चित करना।
– ऐतिहासिक और पुरातात्विक संदर्भ को बनाए रखना।
– पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना।
– अनधिकृत निर्माण से होने वाले नुकसान को रोकना।
– राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की भूमिका का उल्लेख।
4. निष्कर्ष: संरक्षण और विकास के बीच संतुलन साधने, बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कानूनी प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन करने की आवश्यकता पर बल।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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