09 Aug सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने पर विचार
✎ सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार केंद्र और राज्य के बीच क्षेत्राधिकार विवादों और संघवाद के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, खासकर भ्रष्टाचार के मामलों में।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — भारतीय संविधान: संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, केंद्र-राज्य संबंध | GS Paper II — शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही, भ्रष्टाचार निरोधक उपाय | GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: कानून प्रवर्तन एजेंसियां
- Prelims: सर्वोच्च न्यायालय, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC), संघवाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और सहकारी संघवाद की आवश्यकता, भ्रष्टाचार से निपटने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका और उनके बीच समन्वय
त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार केंद्र और राज्य के बीच क्षेत्राधिकार विवादों और संघवाद के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, खासकर भ्रष्टाचार के मामलों में।
यह खबर चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) के एक अधिकारी के खिलाफ तमिलनाडु के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (Directorate of Vigilance and Anti-Corruption – DVAC) द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के मामले को किसी स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी को हस्तांतरित करने पर विचार किया है। ED ने तर्क दिया है कि यह मामला राज्य द्वारा ED के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है, क्योंकि ED ने राज्य के शक्तिशाली राजनेताओं और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ धन शोधन (money laundering) के मामले दर्ज किए हैं।
पृष्ठभूमि
- ED के एक अधिकारी अंकित तिवारी को तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था।
- तमिलनाडु DVAC ने इस मामले में तिवारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
- ED ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को राज्य DVAC से CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में DVAC मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
- ED ने तर्क दिया कि एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अपराध की जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, न कि राज्य DVAC द्वारा।
- न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि क्या किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता का दुरुपयोग करके किए गए अपराध की जांच CBI द्वारा की जानी चाहिए या उस राज्य द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में कथित अपराध हुआ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है जिससे यह जांचा जा सके कि विपक्षी शासित राज्यों में अधिकारियों और मंत्रियों पर ED की कार्रवाई के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध तो नहीं है, और राज्य केंद्रीय एजेंसी के स्थानीय अधिकारियों को गिरफ्तार करके इसका बदला तो नहीं ले रहे हैं।
केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों का क्षेत्राधिकार
- भारत में कानून प्रवर्तन और जांच के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एजेंसियां मौजूद हैं, जिनका क्षेत्राधिकार संविधान और संबंधित कानूनों द्वारा निर्धारित होता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर अपराधों की जांच करती है। CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) से शक्तियां प्राप्त होती हैं।
- CBI को किसी राज्य में जांच करने के लिए सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार की सहमति (consent) की आवश्यकता होती है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय CBI को बिना राज्य की सहमति के भी जांच का आदेश दे सकते हैं।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999 – FEMA) के प्रावधानों को लागू करता है।
- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के तहत कार्रवाई करते हैं।
- संघवाद (Federalism) के सिद्धांत के तहत, कानून और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन कुछ अपराधों, विशेषकर केंद्रीय कानूनों से संबंधित या अंतर-राज्यीय प्रकृति के, केंद्रीय एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
- केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पर राज्य में अपराध का आरोप लगता है, जिससे जांच एजेंसी के चयन पर प्रश्न उठता है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| जांच एजेंसी का स्थानांतरण | सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) केंद्रीय जांच एजेंसी को मामले के हस्तांतरण पर विचार कर रहा है, जो राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार के मुद्दों को उठाता है। |
| आपराधिक कार्यवाही पर रोक | सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे जांच की निरंतरता सुनिश्चित होती है। |
| भ्रष्टाचार के आरोप | प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) के अधिकारी पर ₹20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है, जो लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की गंभीरता को दर्शाता है। |
| राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप | ED ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु DVAC की कार्यवाही राज्य द्वारा ED के खिलाफ ‘प्रतिशोध’ का कार्य है, जो केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव को उजागर करता है। |
| केंद्रीय कर्मचारी की जांच | सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि क्या केंद्रीय कर्मचारी द्वारा किए गए अपराध की जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए या उस राज्य द्वारा जहां कथित अपराध हुआ है। |
महत्व
संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध
- यह मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जो भारतीय संघवाद (Federalism) की प्रकृति को प्रभावित करता है।
- राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप केंद्र और राज्य के बीच तनाव को दर्शाते हैं, खासकर जब विपक्षी दल सत्ता में होते हैं, जो सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।
न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही
- सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, और राजनीतिक दबावों से प्रभावित न हो।
- यह मामला लोक सेवकों, विशेषकर केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों की जवाबदेही (Accountability) पर प्रकाश डालता है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व को दर्शाता है।
सुशासन और भ्रष्टाचार
- भ्रष्टाचार के आरोप सुशासन (Good Governance) के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करते हैं।
- जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने और कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
चुनौतियाँ
1. जांच एजेंसियों का दुरुपयोग
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप उनकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कम करते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य करें, एक बड़ी चुनौती है।
यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
2. केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकार विवाद
- केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के संबंध में केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर अक्सर विवाद होते हैं।
- यह स्पष्टता की कमी जांच प्रक्रिया में देरी और अक्षमता का कारण बन सकती है।
यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना; संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व
3. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
- लोक सेवकों में भ्रष्टाचार, विशेषकर उच्च पदों पर, सार्वजनिक विश्वास को erode करता है और विकास परियोजनाओं को प्रभावित करता है।
- भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती है।
यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध
4. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा
- सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों के आधार पर मामले को स्थानांतरित करना उचित है, और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा क्या होनी चाहिए।
- न्यायालय को जांच की अखंडता और एजेंसियों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना होगा।
यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना; सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ राज्य की जांच | क्या राज्य DVAC को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ जांच करने का अधिकार है, खासकर जब केंद्रीय एजेंसी राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती है? |
| जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता | क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर पा रही हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। |
| भ्रष्टाचार का मुकाबला | भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न करे, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। |
| केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव | जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकते हैं। |
| न्यायिक प्रणाली पर बोझ | इस तरह के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप से न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है और न्याय में देरी हो सकती है। |
आगे की राह
- जांच एजेंसियों की स्वायत्तता (Autonomy) और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार किए जाने चाहिए, ताकि वे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य कर सकें।
- केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल या दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए, विशेषकर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों में।
- भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों और फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को कम किया जा सके।
- जांच एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति और कार्यकाल को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए।
- लोक सेवकों में नैतिक आचरण (Ethical Conduct) और सत्यनिष्ठा (Integrity) को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए ‘तंत्र’ को विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक प्रतिशोध जांच का प्रेरक बल न हो।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
संघवाद · जांच एजेंसियों की स्वायत्तता · न्यायिक समीक्षा · भ्रष्टाचार निरोधक कानून · राज्य-केंद्र संबंध · प्रशासनिक सुधार · शक्तियों का पृथक्करण · राजनीतिक प्रतिशोध · जांच का हस्तांतरण · केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) · प्रवर्तन निदेशालय (ED) · राज्य सतर्कता निदेशालय (DVAC)
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 246’, ‘note’: ‘केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 256’, ‘note’: ‘राज्यों पर संघ का नियंत्रण’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 136’, ‘note’: ‘सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 142’, ‘note’: ‘सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति’}
अवधारणा प्रवाह
ED अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप → तमिलनाडु DVAC द्वारा मामला दर्ज → ED द्वारा मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने की याचिका → सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले के हस्तांतरण पर विचार → राजनीतिक प्रतिशोध और क्षेत्राधिकार के मुद्दे → न्यायिक समीक्षा और संघवाद पर प्रभाव
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवर्तन निदेशालय (ED) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।
2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा ही की जा सकती है।
3. भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य में चल रहे आपराधिक मामले को किसी अन्य राज्य या केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- कोई नहीं
उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। ED वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), फेमा (FEMA) जैसे कानूनों को लागू करता है। कथन 2 गलत है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां भी कर सकती हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में तमिलनाडु DVAC ने किया। कथन 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामलों को स्थानांतरित कर सकता है।
Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ तमिलनाडु DVAC मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने पर विचार किया है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे यह पता चल सके कि क्या विपक्षी शासित राज्यों में अधिकारियों और मंत्रियों पर ED की कार्रवाई के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध वास्तविक प्रेरक शक्ति तो नहीं है।
- A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- A असत्य है, लेकिन R सत्य है।
उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में मामले के हस्तांतरण पर विचार किया है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिशोध की संभावना पर चिंता व्यक्त की है और एक तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है। कारण (R) सीधे तौर पर अभिकथन (A) के पीछे के एक प्रमुख विचार को दर्शाता है, क्योंकि न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जांच निष्पक्ष हो और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित न हो, इसलिए यह हस्तांतरण पर विचार कर रहा है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी के विरुद्ध राज्य सतर्कता निदेशालय के मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने पर विचार करने के संदर्भ में, भारत में केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ऐसे विवाद संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं? (15 Marks)
रूपरेखा: परिचय: हालिया मामले का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार विवाद की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करें।
मुख्य भाग:
1. केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों का क्षेत्राधिकार: CBI, ED, NIA जैसी केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस, DVAC जैसी राज्य एजेंसियों के संवैधानिक और वैधानिक आधारों का उल्लेख करें।
2. क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के कारण: समवर्ती सूची के विषय, केंद्रीय कानूनों का राज्यों में प्रवर्तन, केंद्रीय कर्मचारियों पर राज्य का क्षेत्राधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रतिशोध के आरोप, जांच की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर सवाल।
3. संघवाद पर प्रभाव: संघवाद के सिद्धांतों (शक्तियों का पृथक्करण, राज्यों की स्वायत्तता) पर ऐसे विवादों के नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करें। यह बताएं कि कैसे ये विवाद सहकारी संघवाद को बाधित करते हैं और केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा करते हैं।
4. सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: ऐसे विवादों को सुलझाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, उसके पूर्व के निर्णय और वर्तमान मामले में उसके अवलोकन (जैसे राजनीतिक प्रतिशोध की संभावना पर विचार) का उल्लेख करें।
5. समाधान के सुझाव: अंतर-एजेंसी समन्वय, स्पष्ट क्षेत्राधिकार दिशानिर्देश, जांच एजेंसियों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति के उपाय।
निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जो संघवाद की भावना को बनाए रखते हुए जांच एजेंसियों की प्रभावशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दे।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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