तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया मेकेदातू बाँध प्रस्ताव, जानिए पूरा मामला

Amended resolution on Mekedatu Dam was put to vote and passed unanimously by the Legislative Assembly, Advocate General — labelled illustration

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया मेकेदातू बाँध प्रस्ताव, जानिए पूरा मामला

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✎ मेकेदाटू बांध विवाद कावेरी नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 तथा संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत गठित न्यायाधिकरण ऐसे विवादों को सुलझाने का प्राथमिक तंत्र हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — भारतीय संविधान – संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्यीय संबंध, विवाद निवारण तंत्र  |  GS Paper II — शासन – विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
  • Prelims: मेकेदाटू बांध, कावेरी नदी, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, अनुच्छेद 262, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
  • Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ: अंतर-राज्यीय विवादों का प्रबंधन, जल सुरक्षा और अंतर-राज्यीय सहयोग: एक सतत विकास की राह

त्वरित पुनरावृत्ति: मेकेदाटू बांध विवाद कावेरी नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 तथा संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत गठित न्यायाधिकरण ऐसे विवादों को सुलझाने का प्राथमिक तंत्र हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय को महाधिवक्ता ने सूचित किया कि मेकेदाटू बांध पर संशोधित प्रस्ताव को तमिलनाडु विधानसभा में मतदान के लिए रखा गया था और सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह जानकारी AIADMK के मुख्य सचेतक द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में दी गई, जिसमें प्रस्ताव में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी। विधानसभा ने केंद्र से अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का आग्रह किया है ताकि कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदाटू बांध के निर्माण को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद को सुलझाया जा सके।

पृष्ठभूमि

  • मेकेदाटू बांध परियोजना कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय (पेयजल और बिजली उत्पादन) परियोजना है, जिसका तमिलनाडु कड़ा विरोध कर रहा है।
  • तमिलनाडु का तर्क है कि यह बांध कावेरी डेल्टा क्षेत्र में उसके किसानों के लिए पानी के प्रवाह को बाधित करेगा, जो पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
  • कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में से एक है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
  • कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) का गठन 1990 में किया गया था, जिसने 2007 में अपना अंतिम निर्णय दिया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में संशोधित किया।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) और कावेरी जल विनियमन समिति (Cauvery Water Regulation Committee) के गठन का भी आदेश दिया ताकि न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू किया जा सके।
  • तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का आग्रह किया है, जो अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत एक कानूनी प्रक्रिया है।
  • विवाद का मूल कारण कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौते और आधुनिक जल आवश्यकताओं के बीच का अंतर है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956

  • यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया था।
  • अनुच्छेद 262 (1) संसद को कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 262 (2) यह भी प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा यह उपबंध कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं रखेगा।
  • अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों के बीच किसी भी नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने का अधिकार देता है।
  • जब किसी राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से शिकायत प्राप्त होती है कि नदी जल विवाद उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है, तो केंद्र सरकार को उस मामले पर विचार करना होता है।
  • यदि केंद्र सरकार की राय है कि बातचीत से विवाद का समाधान नहीं हो सकता है, तो वह इस अधिनियम के तहत एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है।
  • न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद में शामिल पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करना है, जिससे राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
मेकेदाटू बांध विवाद यह कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित बांध निर्माण से संबंधित है, जिस पर तमिलनाडु को आपत्ति है।
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 यह अधिनियम अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरणों (Tribunals) के गठन का प्रावधान करता है।
तमिलनाडु विधानसभा का संकल्प विधानसभा ने केंद्र से कर्नाटक को बांध बनाने की अनुमति न देने और विवाद के समाधान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का आग्रह किया है।
मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका AIADMK द्वारा संशोधित संकल्प की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है, जिसमें बहस की कमी का आरोप लगाया गया है।
सर्वसम्मत पारित संकल्प महाधिवक्ता (Advocate General) ने दावा किया कि संशोधित संकल्प विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, हालांकि इस पर विवाद है।

महत्व

संघवाद और राज्य संबंध

  • यह मामला अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में संघवाद (Federalism) की जटिलताओं और राज्यों के बीच सहयोग व टकराव को दर्शाता है।
  • यह केंद्र सरकार की भूमिका को भी उजागर करता है, जो ऐसे विवादों में मध्यस्थ और नियामक के रूप में कार्य करती है।

न्यायिक समीक्षा और विधायी प्रक्रिया

  • उच्च न्यायालय में याचिका विधायी प्रक्रियाओं (Legislative Processes) की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे को दर्शाती है, विशेषकर जब प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया जाता है।
  • यह विधानसभा के भीतर बहस और सर्वसम्मति के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जल सुरक्षा और कृषि

  • कावेरी नदी जल विवाद दक्षिणी राज्यों की जल सुरक्षा (Water Security) और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
  • बांध निर्माण से जुड़े निर्णय लाखों किसानों और नागरिकों की आजीविका को सीधे प्रभावित करते हैं।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान

  • राज्यों के बीच जल साझाकरण पर सहमति बनाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने हितों की रक्षा करना चाहता है।
  • न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने में अक्सर चुनौतियां आती हैं, जिससे विवाद लंबे समय तक चलते रहते हैं।

2. विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता

  • संशोधनों पर पर्याप्त बहस के बिना प्रस्तावों को पारित करने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सवाल उठ सकते हैं।
  • यह आरोप कि संशोधित संकल्प पर बहस नहीं हुई, विधायी कार्यवाही में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

3. न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा

  • विधायी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप विधायी संप्रभुता (Legislative Sovereignty) और न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करता है।
  • न्यायालयों को यह तय करना होता है कि क्या प्रक्रियात्मक अनियमितताएं इतनी गंभीर हैं कि विधायी कार्य को रद्द किया जा सके।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
कावेरी जल साझाकरण दोनों राज्यों के बीच जल आवंटन पर स्थायी सहमति का अभाव।
मेकेदाटू बांध का निर्माण तमिलनाडु द्वारा कर्नाटक के प्रस्तावित बांध निर्माण पर गंभीर आपत्ति, जल प्रवाह में कमी की आशंका।
विधानसभा संकल्प की वैधता AIADMK द्वारा संशोधित संकल्प पर बहस न होने का आरोप, प्रक्रियात्मक अनियमितता का दावा।
न्यायाधिकरण का गठन विवाद के समाधान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन की मांग और इसमें लगने वाला समय।
केंद्र सरकार की भूमिका विवाद को सुलझाने और न्यायाधिकरण के गठन में केंद्र की प्रभावी मध्यस्थता की आवश्यकता।

आगे की राह

  • केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण का शीघ्र गठन करना चाहिए।
  • विवादित राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक साझा मंच पर आना चाहिए।
  • विधायी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता और सभी प्रस्तावों व संशोधनों पर पर्याप्त बहस सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  • न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें जल संरक्षण और कुशल उपयोग पर जोर दिया जाए।
  • राज्यों के बीच विश्वास बहाली के उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य के विवादों को रोका जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद · कावेरी जल विवाद · मेकेदाटू बांध · अनुच्छेद 262 · अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 · न्यायिक समीक्षा · संघवाद · राज्य विधानमंडल · अधिवक्ता जनरल · उच्च न्यायालय

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘अनुच्छेद 262’: ‘अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन।’}

अवधारणा प्रवाह

कर्नाटक द्वारा मेकेदाटू बांध का प्रस्ताव  →  तमिलनाडु द्वारा जल प्रवाह में कमी की आशंका पर आपत्ति  →  तमिलनाडु विधानसभा द्वारा केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए संकल्प पारित  →  संकल्प में संशोधन पर बहस न होने का आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका  →  उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना  →  अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत न्यायाधिकरण के गठन की मांग

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
2. संसद कानून द्वारा किसी भी ऐसे विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।
3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत, केंद्र सरकार एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन कर सकती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीन
  4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 262(2) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ऐसे विवादों से बाहर कर सके।
कथन 3 सही है: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 केंद्र सरकार को एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है यदि राज्यों के बीच बातचीत से विवाद हल नहीं होता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान अक्सर जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है।
कारण (R): संविधान ने ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक स्पष्ट और बाध्यकारी तंत्र प्रदान किया है, लेकिन राज्यों के बीच सहयोग की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव अक्सर बाधा उत्पन्न करता है।

  1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
  2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
  3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
  4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद वास्तव में जटिल और संवेदनशील होते हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 जैसे तंत्र मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहयोग की कमी अक्सर समाधान में बाधा डालती है। हालांकि, R, A की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि संविधान ने ‘स्पष्ट और बाध्यकारी’ तंत्र प्रदान किया है, यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि यह ‘बाध्यकारी’ हमेशा प्रभावी होता है। बल्कि, यह तंत्र मौजूद है लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां आती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में संवैधानिक प्रावधानों और वैधानिक तंत्रों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या ये तंत्र भारत में संघवाद की भावना को बनाए रखने में सफल रहे हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की प्रकृति और उनके महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 262 का उल्लेख, जो संसद को ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकता है।
3. वैधानिक तंत्र: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का विस्तृत विवरण, जिसमें न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के गठन, उनकी शक्तियों और निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति पर प्रकाश डाला जाए।
4. सफलताओं का विश्लेषण: कुछ उदाहरण जहां इन तंत्रों ने विवादों को हल करने में मदद की है (जैसे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण)।
5. चुनौतियों और सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण: राजनीतिकरण, न्यायाधिकरणों के निर्णयों को लागू करने में देरी, राज्यों के बीच सहयोग की कमी, डेटा की उपलब्धता और विश्वसनीयता के मुद्दे, और न्यायिक समीक्षा की भूमिका पर बहस। कावेरी जल विवाद जैसे हालिया उदाहरणों का उल्लेख।
6. संघवाद पर प्रभाव: चर्चा करें कि क्या ये तंत्र संघवाद की भावना को मजबूत करते हैं या राज्यों के बीच तनाव पैदा करते हैं। सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के संदर्भ में विश्लेषण।
7. निष्कर्ष: विवादों के प्रभावी समाधान के लिए सुधारों और आगे के मार्ग पर सुझाव, जैसे स्थायी न्यायाधिकरण, बेहतर डेटा साझाकरण तंत्र और राजनीतिक सहमति।

स्रोत: The Hindu


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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