ओडिशा सरकार और केंद्र की मिलीभगत से डीजीपी नियुक्ति में हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट

‘Premeditated collusion’ between Odisha govt, Centre in DGP appointment: SC — diagram

ओडिशा सरकार और केंद्र की मिलीभगत से डीजीपी नियुक्ति में हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट

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DGP appointment process

✎ प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उद्देश्य पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर पुलिस की स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — भारतीय संविधान – संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय
  • Prelims: पुलिस महानिदेशक (DGP), प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services), पुलिस सुधार, कार्यकारी नियंत्रण से पुलिस की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश
  • Essay: भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ, न्यायिक सक्रियता और शासन में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उद्देश्य पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर पुलिस की स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ओडिशा सरकार और केंद्र के बीच पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया में ‘पूर्व नियोजित मिलीभगत’ पर चिंता व्यक्त की है। यह मामला एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ को CBI के एक सामान्य संचार के आधार पर वापस लेने और बाद में अन्य अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अस्थायी ‘एक्स-कैडर’ पदों के निर्माण से संबंधित है। न्यायालय इस बात की जाँच कर रहा है कि क्या यह कार्रवाई 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य पुलिस को अत्यधिक कार्यकारी नियंत्रण से बचाना था।

पृष्ठभूमि

  • पुलिस महानिदेशक (DGP) राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है और यह पद अखिल भारतीय सेवा (All India Service) के अधिकारी द्वारा भरा जाता है।
  • 2006 में, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें DGP की नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल थी।
  • इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाना तथा उसकी कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करना था।
  • DGP की नियुक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा राज्य के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारियों के एक पैनल में से चयन किया जाना चाहिए।
  • इस मामले में आरोप है कि ओडिशा सरकार ने एक कनिष्ठ अधिकारी को DGP पद के संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने का प्रयास किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है।
  • यह भी आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी का ‘इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट’ केवल CBI के एक संचार के आधार पर वापस ले लिया गया, जिसमें कहा गया था कि ‘जाँच की आवश्यकता हो सकती है’, जबकि उस अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप-पत्र, निलंबन या अभियोजन लंबित नहीं था।

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006) और पुलिस सुधार

  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला 2006 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
  • इस मामले का मुख्य उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना तथा उसे अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनाना था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए सात प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें से एक DGP की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है।
  • DGP की नियुक्ति के लिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारियों का एक पैनल भेजेंगी।
  • UPSC इस पैनल में से तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों का एक छोटा पैनल तैयार करेगा, और राज्य सरकार इन तीन में से किसी एक को DGP के रूप में नियुक्त करेगी।
  • न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि DGP का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होना चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पहले हो, ताकि उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मिल सके।
  • इन दिशानिर्देशों में पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board) और पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) जैसे नए निकायों की स्थापना का भी प्रावधान था।
  • इन सुधारों का लक्ष्य पुलिस बल की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना था, जिससे वह कानून के शासन को प्रभावी ढंग से लागू कर सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति राज्य पुलिस बल के नेतृत्व और कार्यप्रणाली का निर्धारण करती है।
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006) पुलिस सुधारों और DGP की नियुक्ति प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश।
अखंडता प्रमाणपत्र (Integrity Certificate) किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण, पदोन्नति और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए आवश्यक।
तदर्थ पद (Ex-cadre posts) का निर्माण नियमों का उल्लंघन कर विशिष्ट अधिकारियों को लाभ पहुँचाने या पदोन्नति देने का प्रयास।
कार्यकारी नियंत्रण से पुलिस का अलगाव पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने और उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का सिद्धांत।

महत्व

शासन और जवाबदेही

  • यह मामला पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित करता है, जो सुशासन के लिए आवश्यक है।
  • सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियाँ निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार हों, जिससे कार्यकारी मनमानी पर अंकुश लगता है।
  • अखंडता प्रमाणपत्र का मनमाना तरीके से रोका जाना या वापस लेना अधिकारियों के मनोबल और उनकी सत्यनिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

  • यह घटना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संभावित मिलीभगत को दर्शाती है, जो संघीय ढांचे में सहयोग और विश्वास के सिद्धांतों को कमजोर कर सकती है।
  • DGP की नियुक्ति में केंद्रीय एजेंसियों (जैसे CBI) की भूमिका और राज्य सरकार के साथ उनके समन्वय की जाँच आवश्यक है ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके।
  • यह मामला केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन पर भी सवाल उठाता है।

पुलिस सुधार

  • प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन पुलिस सुधारों की धीमी गति और उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को उजागर करता है।
  • पुलिस बल को राजनीतिक और कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त रखने का उद्देश्य अभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि इस मामले से स्पष्ट है।
  • यह घटना पुलिस बल की स्वायत्तता और व्यावसायिकता को बनाए रखने के लिए निरंतर न्यायिक निगरानी और मजबूत संस्थागत तंत्र की आवश्यकता पर बल देती है।

चुनौतियाँ

1. पुलिस सुधारों का धीमा कार्यान्वयन

  • प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का राज्यों द्वारा पूर्ण रूप से पालन न करना।
  • पुलिस को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने में विफलता, जिससे उसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है।

2. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव

  • DGP जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में मनमानी और पक्षपात का आरोप।
  • अखंडता प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मनमाने ढंग से वापस लेना या रोकना।

3. केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव

  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संभावित मिलीभगत या असहयोग, जो संघीय सिद्धांतों को कमजोर करता है।
  • केंद्रीय एजेंसियों (जैसे CBI) की भूमिका और उनके उपयोग पर सवाल, खासकर जब राजनीतिक निहितार्थ हों।

4. अधिकारियों का मनोबल और सत्यनिष्ठा

  • योग्य और ईमानदार अधिकारियों को पदोन्नति या नियुक्ति से वंचित करना।
  • झूठे आरोपों या अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर अधिकारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
DGP नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की अवहेलना और कार्यकारी मनमानी।
अखंडता प्रमाणपत्र की वापसी बिना ठोस आधार के अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाना, प्रक्रियात्मक त्रुटि।
तदर्थ पदों का निर्माण नियमों को दरकिनार कर कुछ अधिकारियों को लाभ पहुँचाने का प्रयास, भाई-भतीजावाद की संभावना।
पुलिस पर कार्यकारी नियंत्रण पुलिस बल की स्वायत्तता और निष्पक्षता को कमजोर करना, राजनीतिक हस्तक्षेप।
CBI संचार का आधार केवल ‘जाँच की आवश्यकता हो सकती है’ जैसे अस्पष्ट आधार पर कार्रवाई करना, पर्याप्त सबूतों की कमी।

आगे की राह

  • DGP और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रकाश सिंह मामले के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
  • नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जाए और चयन समिति के निर्णयों का उचित दस्तावेजीकरण किया जाए।
  • अखंडता प्रमाणपत्र जारी करने या वापस लेने के लिए स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित किए जाएं, ताकि मनमानी को रोका जा सके।
  • पुलिस बल को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र विकसित किए जाएं।
  • केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण और सहयोग के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाएं, ताकि किसी भी दुरुपयोग से बचा जा सके।
  • पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) जैसे स्वतंत्र निकायों को मजबूत किया जाए ताकि अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो सके।
  • पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन और पदोन्नति प्रणाली को योग्यता-आधारित और पारदर्शी बनाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

पुलिस सुधार · प्रकाश सिंह वाद · DGP की नियुक्ति · कार्यकारी नियंत्रण · संघवाद · न्यायिक सक्रियता · लोक सेवा · अखंडता प्रमाणपत्र · UPSC की भूमिका · राज्य सरकार की स्वायत्तता

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 311’, ‘note’: ‘सिविल सेवकों को बर्खास्तगी/पदच्युति से सुरक्षा’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 312’, ‘note’: ‘अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान’}
  • {‘article’: ‘सातवीं अनुसूची’, ‘note’: “राज्य सूची में ‘पुलिस’ विषय”}

अवधारणा प्रवाह

DGP नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश  →  राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देशों का कथित उल्लंघन  →  अधिकारी का अखंडता प्रमाणपत्र वापस लेना  →  अन्य अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए तदर्थ पदों का निर्माण  →  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘मिलीभगत’ पर चिंता व्यक्त करना  →  पुलिस की स्वायत्तता और सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।
2. इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की थी।
3. DGP की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक पैनल तैयार करता है जिसमें से राज्य सरकार चयन करती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीनों
  4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। प्रकाश सिंह वाद पुलिस सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था। कथन 2 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने DGP की नियुक्ति में राज्य सरकारों की पूर्ण स्वायत्तता को सीमित करते हुए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए थे ताकि पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। कथन 3 सही है। प्रकाश सिंह वाद के निर्देशों के अनुसार, UPSC DGP पद के लिए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों का एक पैनल तैयार करता है, जिसमें से राज्य सरकार चयन करती है।

Q2. अभिकथन (A): पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका पुलिस बल को अत्यधिक कार्यकारी नियंत्रण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।
कारण (R): प्रकाश सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।

  1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
  2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
  3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
  4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि UPSC की भूमिका पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने में मदद करती है। कारण (R) भी सही है क्योंकि प्रकाश सिंह वाद ने DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश दिए थे, जो कार्यकारी नियंत्रण को कम करने में सहायक हैं। इस प्रकार, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, पुलिस बल को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने में इन दिशानिर्देशों की प्रभावशीलता पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. **परिचय:** पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद का महत्व और प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद (2006) का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **प्रकाश सिंह वाद के प्रमुख दिशानिर्देश:**
* DGP की नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा तीन वरिष्ठतम अधिकारियों का पैनल।
* निश्चित कार्यकाल (कम से कम दो वर्ष)।
* राज्य सुरक्षा आयोग का गठन।
* पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन।
* जांच और कानून-व्यवस्था के कार्यों का पृथक्करण।
3. **दिशानिर्देशों का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक प्रभाव:** पुलिस की स्वायत्तता में वृद्धि, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी, पेशेवर दक्षता को बढ़ावा।
* **चुनौतियाँ और सीमाएँ:**
* राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन (जैसे अस्थायी पदों का सृजन, अखंडता प्रमाणपत्रों को रोकना)।
* संघवाद के सिद्धांत पर बहस (राज्य की स्वायत्तता बनाम केंद्रीय दिशानिर्देश)।
* न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ।
* ‘कार्यकारी नियंत्रण’ की अवधारणा की व्याख्या।
4. **प्रभावशीलता पर चर्चा:**
* दिशानिर्देशों ने पुलिस सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन पूर्ण सफलता अभी भी दूर है।
* राज्य सरकारों और केंद्र के बीच ‘मिलीभगत’ (collusion) जैसे मामले दिशानिर्देशों की भावना को कमजोर करते हैं।
* न्यायपालिका की निरंतर निगरानी की आवश्यकता।
5. **निष्कर्ष:** पुलिस सुधारों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता, जिसमें कानूनी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत अखंडता भी शामिल हो।

स्रोत: orissapost.com


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