फरीदाबाद में श्रम संहिता पर ज़िला जागरूकता कार्यक्रम: ‘श्रम संवाद’ पहल का विस्तार

फरीदाबाद में श्रम संहिता पर ज़िला जागरूकता कार्यक्रम: 'श्रम संवाद' पहल का विस्तार

फरीदाबाद में श्रम संहिता पर ज़िला जागरूकता कार्यक्रम: ‘श्रम संवाद’ पहल का विस्तार

चार श्रम संहिताएँमजदूरी संहितामजदूरी नियमभुगतान सुनिश्चितऔद्योगिक संबंधविवाद समाधाननियोक्ता-श्रमिकव्यावसायिक सुरक्षास्वास्थ्य मानककार्य स्थितिसामाजिक सुरक्षाकवरेज विस्तारलाभ पहुंच
चार श्रम संहिताएँ

✎ श्रम संहिताएँ भारत के श्रम कानूनों को सरल बनाने और आधुनिकीकरण करने का एक व्यापक प्रयास है, जबकि 'श्रम संवाद' पहल इन संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था
  • Prelims: श्रम संहिता, श्रम संवाद अभियान, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
  • Essay: भारत में श्रम सुधारों का महत्व और प्रभाव, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास में सरकार की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: श्रम संहिताएँ भारत के श्रम कानूनों को सरल बनाने और आधुनिकीकरण करने का एक व्यापक प्रयास है, जबकि ‘श्रम संवाद’ पहल इन संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ‘श्रम संवाद’ पहल के तहत फरीदाबाद के क्षेत्रीय श्रम संस्थान में श्रम संहिता पर एक जिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य हाल ही में लागू की गई श्रम संहिताओं और उनके मुख्य प्रावधानों तथा नियमों के अनुपालन के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल अगले 90 दिनों में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में औद्योगिक समूहों को कवर करेगी।

पृष्ठभूमि

  • भारत में श्रम कानून विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत विनियमित होते रहे हैं, जो अक्सर जटिल और खंडित प्रकृति के थे।
  • इस जटिलता को कम करने, व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाने का निर्णय लिया।
  • इसके परिणामस्वरूप, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समाहित किया गया: मजदूरी संहिता (Code on Wages), औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code), तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)।
  • इन नई संहिताओं का उद्देश्य श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना, विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करना और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करना है।
  • इन संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों, विशेषकर नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • ‘श्रम संवाद’ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इन संहिताओं के प्रावधानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करता है।

श्रम संहिता और ‘श्रम संवाद’ पहल क्या है?

  • श्रम संहिताएँ भारत सरकार द्वारा 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने का एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और आधुनिक बनाना है।
  • ये संहिताएँ मजदूरी, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति, तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती हैं।
  • इनका प्राथमिक लक्ष्य श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करते हुए, देश में औद्योगिक विकास और निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना है।
  • श्रम संहिताएँ न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा लाभ, कार्यस्थल सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र जैसे क्षेत्रों में मानकीकरण लाती हैं।
  • ‘श्रम संवाद’ पहल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है।
  • इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नई श्रम संहिताओं और उनके तहत आने वाले प्रावधानों तथा नियमों के बारे में विभिन्न हितधारकों (नियोक्ता, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वकील) के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
  • यह पहल अगले 90 दिनों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में औद्योगिक समूहों को कवर करेगी, जिसमें सूचनात्मक सत्र और प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होंगे।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
श्रम संवाद अभियान श्रम संहिताओं और उनके प्रावधानों के बारे में हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना।
90 दिवसीय कार्यक्रम अगले 90 दिनों में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में औद्योगिक समूहों को कवर करेगा।
बहु-हितधारक भागीदारी नियोक्ता, सरकारी अधिकारी, वकील और श्रम तथा रोजगार क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल।
जानकारीपूर्ण सत्र नई श्रम संहिताओं के मुख्य प्रावधानों, नियोक्ता की आवश्यकताओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित।
इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर प्रतिभागियों को संहिताओं और कल्याणकारी योजनाओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मिला।

महत्व

सामाजिक-आर्थिक महत्व

  • श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन से श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
  • नियोक्ताओं के लिए अनुपालन बोझ को स्पष्ट करके औद्योगिक शांति और उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाकर समावेशी विकास को गति मिलेगी।

शासनिक महत्व

  • सरकार की ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की नीति के अनुरूप श्रम कानूनों को सरल और सुसंगत बनाना।
  • हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाकर नीतिगत निर्णयों के सफल क्रियान्वयन में सहायता करना।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, जिससे श्रम प्रशासन में सुधार होगा।

विकास संबंधी महत्व

  • श्रम बाजार में स्थिरता लाकर निवेश और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को प्रोत्साहित करना।
  • औद्योगिक विवादों को कम करके व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाना।
  • मानव पूंजी के विकास और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता का अभाव

  • श्रम संहिताओं के प्रावधानों की जटिलता के कारण छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जानकारी की कमी।
  • विभिन्न भाषाओं और साक्षरता स्तरों के कारण जानकारी के प्रसार में चुनौतियाँ।

2. अनुपालन की चुनौतियाँ

  • विशेष रूप से छोटे नियोक्ताओं के लिए नई संहिताओं के तहत सभी नियमों का पालन करने में कठिनाई।
  • प्रशासनिक क्षमता और प्रवर्तन तंत्र की सीमाएँ, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करने में बाधाएँ आ सकती हैं।

3. असंगठित क्षेत्र का कवरेज

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी संख्या और उनकी विविध कार्यप्रणाली के कारण उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाना चुनौतीपूर्ण है।
  • असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों की अनौपचारिकता के कारण पहचान और पंजीकरण में समस्याएँ।

4. श्रम बाजार की गतिशीलता

  • बदलते आर्थिक परिदृश्य और गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) के उदय के साथ पारंपरिक श्रम कानूनों को अनुकूलित करने की आवश्यकता।
  • प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण उत्पन्न होने वाली नई रोजगार चुनौतियों का समाधान।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
श्रम संहिताओं की जटिलता आम श्रमिकों और छोटे नियोक्ताओं के लिए समझना कठिन।
प्रशासनिक क्षमता प्रभावी प्रवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
असंगठित क्षेत्र का विस्तार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुँचाने में बाधाएँ।
तकनीकी परिवर्तन डिजिटलीकरण और स्वचालन से उत्पन्न होने वाली नई रोजगार चुनौतियों का समाधान।
हितधारकों के बीच समन्वय नियोक्ताओं, श्रमिकों और सरकार के बीच प्रभावी संवाद और सहयोग का अभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना

आगे की राह

  • श्रम संहिताओं के प्रावधानों को सरल और सुलभ भाषा में प्रकाशित किया जाए, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
  • श्रम निरीक्षकों और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाए ताकि वे नई संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।
  • नियोक्ताओं के लिए अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया जाए।
  • श्रम बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संहिताओं की नियमित समीक्षा और आवश्यक संशोधन किए जाएँ।
  • श्रम कल्याण योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

श्रम संहिता · श्रम संवाद अभियान · सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ · कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) · प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) · प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) · औद्योगिक संबंध · श्रमिक कल्याण · नियोक्ता अनुपालन · असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 38’, ‘note’: ‘राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 39’, ‘note’: ‘आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 41’, ‘note’: ‘काम पाने का अधिकार, सार्वजनिक सहायता’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 42’, ‘note’: ‘काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएँ’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 43’, ‘note’: ‘श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि’}

अवधारणा प्रवाह

श्रम संहिताओं का अधिनियमन  →  श्रम संवाद अभियान का शुभारंभ  →  हितधारकों में जागरूकता बढ़ाना  →  श्रम कानूनों का बेहतर अनुपालन  →  श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा  →  औद्योगिक शांति और आर्थिक संवृद्धि

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘श्रम संवाद’ अभियान का उद्देश्य हाल ही में लागू की गई श्रम संहिताओं और उनके प्रावधानों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
2. यह अभियान श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
3. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीन
  4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि ‘श्रम संवाद’ अभियान का मुख्य उद्देश्य नई श्रम संहिताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कथन 2 सही है क्योंकि यह अभियान श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कथन 3 भी सही है क्योंकि PM-SYM असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

Q2. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना।
  2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
  3. औद्योगिक समूहों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
  4. छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उत्तर: औद्योगिक समूहों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। — प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) का उद्देश्य औद्योगिक समूहों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और संबंधित प्रावधानों तथा लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जैसा कि फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में हाल ही में लागू की गई श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ये संहिताएँ श्रमिकों के कल्याण और नियोक्ताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक होंगी? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: भारत में श्रम कानून सुधारों और नई श्रम संहिताओं के उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय।
मुख्य प्रावधान: चार प्रमुख श्रम संहिताओं (मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता) के तहत लाए गए महत्वपूर्ण बदलावों और प्रावधानों का विस्तार से वर्णन। इसमें वेतन, काम के घंटे, विवाद समाधान, सामाजिक सुरक्षा लाभ, गिग वर्कर्स आदि से संबंधित प्रावधान शामिल होने चाहिए।
श्रमिक कल्याण: ये संहिताएँ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा कवरेज (जैसे EPFO, PM-SYM), कार्यस्थल सुरक्षा और विवादों के त्वरित समाधान में कैसे योगदान देंगी, इस पर चर्चा।
नियोक्ता अनुपालन: नियोक्ताओं के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने, व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और कानूनी स्पष्टता प्रदान करने में इन संहिताओं की भूमिका का विश्लेषण।
चुनौतियाँ और आगे की राह: इन संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों (जैसे जागरूकता की कमी, असंगठित क्षेत्र का कवरेज) और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर संक्षिप्त चर्चा।
निष्कर्ष: भारत के श्रम बाजार में इन सुधारों के समग्र महत्व और भविष्य की संभावनाओं का सारांश।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Haryana PCS (HPSC / HCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित ‘श्रम संवाद’ पहल के अंतर्गत ‘ज़िला जागरूकता कार्यक्रम’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  1. A. श्रमिकों को नए कानूनों के प्रति जागरूक करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना
  2. B. औद्योगिक सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना
  3. C. राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना
  4. D. श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास करना

उत्तर: A. श्रमिकों को नए कानूनों के प्रति जागरूक करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना — इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को श्रम संहिता एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे कानूनी सुरक्षा का लाभ उठा सकें।

Mains: हरियाणा सरकार द्वारा ‘श्रम संवाद’ पहल के तहत आयोजित ‘ज़िला जागरूकता कार्यक्रम’ के महत्व और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, राज्य में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का उल्लेख कीजिए।


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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