मॉनसून सत्र अभी तक स्थगित नहीं, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

Parliament monsoon session yet to be prorogued, BJP, Congress face off over women’s bill — diagram

मॉनसून सत्र अभी तक स्थगित नहीं, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

Women's Reservation Bill processSession endsNo prorogationReconveneShort noticeSpecial majority2/3 votesDelimitationSeat adjustmentImplementation2029 onwards
Women's Reservation Bill process

✎ संसद सत्र का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो सत्र को समाप्त करता है और नए सत्र को बुलाने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की शुरुआत करता है, जबकि स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन की बैठक को अस्थायी रूप से निलंबित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधायिका – संरचना, कार्यपद्धति, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय।  |  GS Paper II — भारत में महिलाओं की भूमिका और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे।
  • Prelims: सत्रावसान (Prorogation), स्थगन (Adjournment), संसद सत्र, महिला आरक्षण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन (Delimitation), लोक सभा सीटें, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 85
  • Essay: भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: चुनौतियाँ और समाधान, संसदीय प्रक्रियाएँ और संवैधानिक नैतिकता: एक विश्लेषण

त्वरित पुनरावृत्ति: संसद सत्र का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो सत्र को समाप्त करता है और नए सत्र को बुलाने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की शुरुआत करता है, जबकि स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन की बैठक को अस्थायी रूप से निलंबित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान (prorogation) सामान्य से अधिक समय तक नहीं किया गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) को लेकर अटकलें तेज हो गईं। इस असामान्य देरी ने संसदीय प्रक्रियाओं और भविष्य में विधेयक को पारित करने की सरकार की रणनीति पर बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए कथित तौर पर ‘सुपर-टेंटेड मेजॉरिटी’ की तलाश करने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

पृष्ठभूमि

  • संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था, लेकिन इसका सत्रावसान नहीं किया गया, जबकि सामान्यतः स्थगन (adjournment) और सत्रावसान के बीच 2-4 दिनों का अंतराल होता है।
  • सत्रावसान के बाद, सरकार को एक नया सत्र बुलाने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जिसमें आमतौर पर 15-20 दिनों का अंतराल आवश्यक होता है। सत्रावसान न होने से सरकार को कम समय के नोटिस पर सत्र बुलाने की सुविधा मिल सकती है।
  • महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है। यह विधेयक पहले भी कई बार पेश किया जा चुका है लेकिन पारित नहीं हो सका।
  • वर्तमान विधेयक में 2029 से आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें लोक सभा सीटों में लगभग 50% की वृद्धि का अनुमान है, जो परिसीमन (delimitation) प्रक्रिया के बाद होगा।
  • संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • विपक्षी दलों ने लोक सभा की मौजूदा सदस्य संख्या को स्थिर रखने और उसी के भीतर आरक्षण लागू करने की वकालत की है, जबकि सरकार परिसीमन के बाद सीटों में वृद्धि के साथ इसे लागू करने पर जोर दे रही है।

संसदीय सत्र और उसकी प्रक्रियाएँ

  • संसद के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया (summon) जाता है, सत्रावसान किया जाता है (prorogue) और भंग (dissolve) किया जाता है (केवल लोक सभा के मामले में)।
  • संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है।
  • स्थगन (Adjournment) का अर्थ है सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए निलंबित करना, जो कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए हो सकता है। यह पीठासीन अधिकारी (presiding officer) द्वारा किया जाता है।
  • अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die) का अर्थ है सदन को बिना किसी निश्चित तिथि के लिए स्थगित करना। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी कुछ दिनों के भीतर सत्रावसान की घोषणा कर सकता है।
  • सत्रावसान (Prorogation) का अर्थ है सत्र को समाप्त करना। यह राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा किया जाता है। सत्रावसान से सत्र के सभी लंबित कार्य (विधेयकों को छोड़कर) समाप्त हो जाते हैं।
  • विधेयक (Bills) सत्रावसान से समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन लोक सभा के भंग होने पर वे समाप्त हो सकते हैं (कुछ अपवादों के साथ)।
  • महिला आरक्षण विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
सत्र का सत्रावसान (Prorogation) संसद के एक सत्र की समाप्ति को चिह्नित करता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
सत्रावसान और नए सत्र के बीच का अंतर आमतौर पर 15-20 दिनों का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कम किया जा सकता है।
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
परिसीमन (Delimitation) विधायी निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है।
संवैधानिक संशोधन विधेयक संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक। इसके पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (दो-तिहाई) की आवश्यकता होती है।

महत्व

संसदीय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

  • सत्र का सत्रावसान न होना सरकार को कम समय के नोटिस पर संसद को फिर से बुलाने की अनुमति देता है, जिससे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जा सकते हैं।
  • यह संसदीय कार्यप्रणाली में लचीलेपन को दर्शाता है, खासकर जब सरकार किसी महत्वपूर्ण विधायी कार्य को तत्काल पूरा करना चाहती हो।

महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व

  • महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज मजबूत होगी।
  • यह लैंगिक समानता और समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधायी और संवैधानिक महत्व

  • महिला आरक्षण विधेयक एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, जिसके लिए संसद में व्यापक सहमति और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • इसका पारित होना भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और भविष्य के परिसीमन अभ्यासों को प्रभावित कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. विधायी सहमति का अभाव

  • महिला आरक्षण विधेयक जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है।
  • विधेयक के कार्यान्वयन के समय और तरीके पर राजनीतिक गतिरोध इसके पारित होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

2. परिसीमन की जटिलताएँ

  • महिला आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए परिसीमन की आवश्यकता हो सकती है, जो एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है।
  • परिसीमन से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव आता है, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित होते हैं और विभिन्न राज्यों के बीच असंतोष पैदा हो सकता है।

3. संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया

  • संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • यह बहुमत प्राप्त करना, खासकर जब राजनीतिक ध्रुवीकरण अधिक हो, एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

4. राजनीतिक ध्रुवीकरण

  • महत्वपूर्ण विधेयकों पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और आरोप-प्रत्यारोप विधायी प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं।
  • यह स्वस्थ बहस और सर्वसम्मति निर्माण के लिए प्रतिकूल माहौल बनाता है, जिससे महत्वपूर्ण सुधारों में देरी होती है।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
सत्रावसान में देरी सरकार को कम समय के नोटिस पर संसद को फिर से बुलाने की शक्ति देता है, जिससे विपक्ष को तैयारी का कम समय मिल सकता है।
महिला आरक्षण विधेयक इसके कार्यान्वयन के समय और तरीके पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं, जिससे इसके पारित होने में देरी हो सकती है।
परिसीमन की आवश्यकता महिला आरक्षण के लिए परिसीमन एक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया है, जिससे राज्यों के बीच असंतोष पैदा हो सकता है।
संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना राजनीतिक ध्रुवीकरण के माहौल में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लोकसभा सीटों में वृद्धि महिला आरक्षण के साथ लोकसभा सीटों में लगभग 50% वृद्धि की संभावना है, जिससे संसद के आकार और कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

  • राजनीतिक दलों के बीच महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के समय और तरीके पर आम सहमति बनाने के लिए रचनात्मक संवाद स्थापित किया जाए।
  • विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक सार्वजनिक बहस और हितधारकों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाए।
  • परिसीमन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिसमें सभी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए।
  • संसदीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाए, ताकि महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर पर्याप्त विचार-विमर्श हो सके।
  • महिला सशक्तिकरण के अन्य उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा।
  • संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का सम्मान करते हुए, आवश्यक बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

संसद सत्र · सत्रावसान · स्थगन · महिला आरक्षण विधेयक · संवैधानिक संशोधन · परिसीमन · लोकसभा सीटें · संसदीय प्रक्रिया · विधायी प्रक्रिया · संघवाद

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 85’, ‘note’: ‘संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 368’, ‘note’: ‘संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 81’, ‘note’: ‘लोकसभा की संरचना’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 170’, ‘note’: ‘विधानसभाओं की संरचना’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 82’, ‘note’: ‘प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन (परिसीमन)’}

अवधारणा प्रवाह

मानसून सत्र का सत्रावसान न होना  →  सरकार को कम समय के नोटिस पर संसद बुलाने की छूट  →  महिला आरक्षण संवैधानिक संशोधन विधेयक पर विचार की संभावना  →  विधेयक के लिए विशेष बहुमत और परिसीमन की आवश्यकता  →  राजनीतिक दलों के बीच कार्यान्वयन पर मतभेद

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. संसद के सत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद का सत्रावसान (Prorogation) राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
2. स्थगन (Adjournment) का अर्थ है सदन की बैठक को एक निश्चित या अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना।
3. सत्रावसान के बाद, सदन के समक्ष लंबित सभी विधेयक व्यपगत (lapse) हो जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीन
  4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रों का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। कथन 2 सही है। स्थगन का अर्थ है सदन की बैठक को एक निश्चित या अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। यह सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) द्वारा किया जाता है। कथन 3 गलत है। सत्रावसान से लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते हैं। केवल लोकसभा के विघटन (Dissolution) पर ही लंबित विधेयक व्यपगत होते हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संसद के स्थगन (Adjournment) और सत्रावसान (Prorogation) के बीच सही अंतर को दर्शाता है?

  1. A. स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
  2. B. स्थगन केवल लोकसभा पर लागू होता है, जबकि सत्रावसान दोनों सदनों पर लागू होता है।
  3. C. स्थगन से सदन के समक्ष लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं, जबकि सत्रावसान से नहीं।
  4. D. स्थगन एक सत्र को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान एक बैठक को समाप्त करता है।

उत्तर: A. स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। — विकल्प A सही है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) द्वारा किया जाता है और यह सदन की बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह एक पूरे सत्र को समाप्त करता है। विकल्प B गलत है, दोनों ही दोनों सदनों पर लागू हो सकते हैं। विकल्प C गलत है, सत्रावसान से विधेयक व्यपगत नहीं होते, जबकि स्थगन से भी नहीं होते। विकल्प D गलत है, स्थगन बैठक को समाप्त करता है और सत्रावसान सत्र को।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसद के सत्रावसान (Prorogation) और स्थगन (Adjournment) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में विधायी प्रक्रिया में इन संसदीय शक्तियों के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: संसद के सत्रों के संदर्भ में सत्रावसान और स्थगन की संक्षिप्त परिभाषा।
2. सत्रावसान और स्थगन के बीच अंतर: एक तालिका या बिंदुवार तुलना के माध्यम से मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें, जिसमें शामिल हों: प्राधिकारी (राष्ट्रपति बनाम पीठासीन अधिकारी), प्रभाव (सत्र की समाप्ति बनाम बैठक की समाप्ति), लंबित विधेयकों पर प्रभाव, और पुनः बैठक बुलाने की प्रक्रिया।
3. विधायी प्रक्रिया में महत्व:
क. सत्रावसान का महत्व: नए सत्र की शुरुआत, सरकारी विधायी एजेंडा का निर्धारण, अध्यादेश जारी करने की संभावना (अनुच्छेद 123)।
ख. स्थगन का महत्व: सदन के कामकाज का प्रबंधन, अनुशासन बनाए रखना, चर्चाओं को विनियमित करना।
ग. दोनों का संयुक्त महत्व: संसदीय कैलेंडर का निर्धारण, सरकार को विधायी कार्य के लिए समय देना, विपक्ष को जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर देना।
4. आलोचनात्मक परीक्षण: इन शक्तियों के संभावित दुरुपयोग या चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे कि:
क. सत्रावसान में देरी: सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने की संभावना या विधायी एजेंडा को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग।
ख. स्थगन का बार-बार उपयोग: संसदीय कार्यवाही में व्यवधान, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की कमी।
ग. संवैधानिक प्रावधानों का पालन और संसदीय परंपराएं।
5. निष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र में इन संसदीय प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: Times of India


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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