हरियाणा में ब्लीचिंग यूनिट: एनएचआरसी ने उठाया स्वतः संज्ञान, श्रमिकों की सुरक्षा पर चिंता

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हरियाणा में ब्लीचिंग यूनिट: एनएचआरसी ने उठाया स्वतः संज्ञान, श्रमिकों की सुरक्षा पर चिंता

ब्लीचिंग इकाई में श्रमिकों का शोषणNOC के बिना संचालनअवैध इकाईसुरक्षा उपकरणों का अभाखतरनाक रसायनकेमिकल बर्न इंजरीस्वास्थ्य समस्याएँअनुचित अपशिष्ट निपटानपर्यावरण प्रदूषणNHRC द्वारा हस्तक्षेपमानवाधिकार उल्लंघन
ब्लीचिंग इकाई में श्रमिकों का शोषण

✎ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और उनके संवर्धन व संरक्षण के लिए कार्य करना है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन
  • Prelims: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC), मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन
  • Essay: विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण: संतुलन की चुनौती, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और उनके संवर्धन व संरक्षण के लिए कार्य करना है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के पानीपत जिले में ‘ब्लीचिंग यूनिट्स’ में बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने वाले श्रमिकों को गंभीर रासायनिक जलन (केमिकल बर्न इंजरी) होने की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है। इन इकाइयों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के बिना संचालित होने और रासायनिक अपशिष्ट जल के अनुचित निपटान की भी रिपोर्ट सामने आई है। आयोग ने पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो श्रमिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

  • भारत में असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) एक बड़ा नियोक्ता है, जहाँ करोड़ों श्रमिक कार्यरत हैं।
  • इस क्षेत्र में अक्सर श्रम कानूनों का उल्लंघन, न्यूनतम मजदूरी का अभाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है।
  • पानीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़ा और संबंधित उद्योग प्रमुख हैं, जिनमें ब्लीचिंग इकाइयाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  • ब्लीचिंग प्रक्रियाओं में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है।
  • इन रसायनों के सीधे संपर्क में आने से श्रमिकों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और शारीरिक चोटें हो सकती हैं।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना किसी भी औद्योगिक इकाई के संचालन के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है।
  • राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांग सकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

  • राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानव अधिकारों का संरक्षक है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत की गई थी।
  • यह एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जो देश में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है।
  • आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।
  • इसका मुख्य कार्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना, पीड़ितों को राहत की सिफारिश करना और मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
  • NHRC को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह किसी भी मामले की जाँच के लिए अपनी स्वयं की जाँच एजेंसी का उपयोग कर सकता है।
  • यह मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन करता है तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है।
  • आयोग जेलों और निरोध गृहों (Detention Homes) का दौरा कर सकता है ताकि वहाँ के कैदियों की स्थितियों का आकलन किया जा सके और सुधारों की सिफारिश की जा सके।
  • यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
  • आयोग की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार होती हैं, लेकिन सरकार आमतौर पर उन पर गंभीरता से विचार करती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा स्वतः संज्ञान यह आयोग को मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच शुरू करने की शक्ति प्रदान करता है, भले ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न की गई हो।
पानीपत की ब्लीचिंग इकाइयाँ ये इकाइयाँ बिना वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के संचालित हो रही हैं, जो पर्यावरण नियमों और औद्योगिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का संकेत है।
श्रमिकों को सुरक्षा उपकरणों का अभाव श्रमिकों को जूते, दस्ताने या अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, जिससे वे खतरनाक रसायनों जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइट के सीधे संपर्क में आते हैं।
गंभीर रासायनिक जलन और स्वास्थ्य समस्याएँ सुरक्षा उपायों की कमी के कारण श्रमिकों को त्वचा की एलर्जी, हाथों और पैरों में गंभीर रासायनिक जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
रासायनिक अपशिष्ट जल का अनुचित निपटान इन इकाइयों में रासायनिक अपशिष्ट जल के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसे सीधे गड्ढों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और भूजल संदूषण का खतरा है।
जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस NHRC ने पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जो स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

महत्व

सामाजिक महत्व

  • यह घटना औद्योगिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारों की उपेक्षा को उजागर करती है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में।
  • यह समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के शोषण और उन्हें उचित कार्य परिस्थितियों से वंचित रखने की समस्या पर प्रकाश डालती है।
  • मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में NHRC के स्वतः संज्ञान लेने से ऐसे वंचित समूहों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है।

पर्यावरणीय महत्व

  • रासायनिक अपशिष्ट जल का अनुचित निपटान स्थानीय जल निकायों और मिट्टी को प्रदूषित करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के NOC के बिना इकाइयों का संचालन पर्यावरण संरक्षण कानूनों के कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

शासन और नियामक महत्व

  • यह घटना औद्योगिक इकाइयों के विनियमन, निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने में स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठाती है।
  • NHRC का हस्तक्षेप नियामक निकायों को अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
  • यह औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन में अंतराल को दूर करने की आवश्यकता पर बल देता है।

चुनौतियाँ

1. औद्योगिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन

  • असंगठित क्षेत्र की इकाइयों में सुरक्षा उपकरणों और प्रक्रियाओं का अभाव।
  • खतरनाक रसायनों के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में श्रमिकों में जागरूकता की कमी।

2. पर्यावरण नियमों का प्रवर्तन

  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा NOC जारी करने और उसके बाद अनुपालन की निगरानी में ढिलाई।
  • रासायनिक अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं का अभाव।

3. श्रमिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण

  • श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखना।
  • मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना।

4. जवाबदेही और पारदर्शिता

  • स्थानीय प्रशासन और नियामक निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  • औद्योगिक इकाइयों के संचालन में पारदर्शिता की कमी।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
अवैध ब्लीचिंग इकाइयों का संचालन पर्यावरण कानूनों और औद्योगिक सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन, जिससे श्रमिकों और पर्यावरण दोनों को खतरा।
सुरक्षा उपकरणों का अभाव श्रमिकों को खतरनाक रसायनों के सीधे संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम, जो उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
रासायनिक अपशिष्ट का अनुचित निपटान भूजल और मिट्टी का प्रदूषण, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
नियामक निकायों की निष्क्रियता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफलता।
मानवाधिकारों का उल्लंघन श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षित कार्य वातावरण और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन।
स्वास्थ्य देखभाल का बोझ प्रतिदिन 10-12 श्रमिकों का अस्पताल पहुंचना स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डालता है।

आगे की राह

  • अवैध ब्लीचिंग इकाइयों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद किया जाए और दोषी इकाइयों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
  • सभी औद्योगिक इकाइयों, विशेषकर खतरनाक रसायनों का उपयोग करने वाली इकाइयों के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।
  • श्रमिकों को अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान किए जाएं और उनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।
  • रासायनिक अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान के लिए उचित उपचार संयंत्रों और प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाए।
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि NOC के बिना संचालित होने वाली इकाइयों का पता लगाया जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।
  • श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएं, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में।
  • मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग · मानवाधिकार उल्लंघन · औद्योगिक सुरक्षा · पर्यावरण प्रदूषण · प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड · अनापत्ति प्रमाण-पत्र · श्रमिकों के अधिकार · रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन · स्वतः संज्ञान · जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 21’, ‘note’: ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 39 (e)’, ‘note’: ‘श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 42’, ‘note’: ‘काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 47’, ‘note’: ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार’}

अवधारणा प्रवाह

अवैध ब्लीचिंग इकाइयों का संचालन (NOC के बिना)  →  सुरक्षा उपकरणों का अभाव और खतरनाक रसायनों का उपयोग  →  श्रमिकों को गंभीर रासायनिक जलन और स्वास्थ्य समस्याएँ  →  रासायनिक अपशिष्ट का अनुचित निपटान और पर्यावरण प्रदूषण  →  मानवाधिकारों का उल्लंघन और नियामक विफलता  →  NHRC द्वारा स्वतः संज्ञान और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस  →  जवाबदेही सुनिश्चित करना और सुधारात्मक कार्रवाई की मांग

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NHRC एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।
2. आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति है, जिसमें स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी शामिल है।
3. NHRC की सिफारिशें प्रकृति में बाध्यकारी होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. केवल तीन
  4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। NHRC एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है, जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत किया गया है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कथन 2 सही है। NHRC को मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेने सहित जांच करने की शक्ति प्राप्त है। कथन 3 गलत है। NHRC की सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों में शामिल है/हैं?
1. मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना।
2. जेलों और निरोध गृहों का दौरा करना।
3. मानव अधिकार संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध करती है। इसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों और निरोध गृहों का दौरा करना, मानव अधिकार संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना शामिल है। अतः सभी कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NHRC के संक्षिप्त परिचय से करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 जैसे कानूनों के संदर्भ में स्पष्ट करें, जिसमें NOC जारी करना, मानकों का निर्धारण और निगरानी शामिल है। NHRC की भूमिका को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति और सिफारिशें करने के संदर्भ में समझाएं। दोनों संस्थाओं की शक्तियों और सीमाओं (जैसे PCB की सीमित प्रवर्तन शक्ति, NHRC की सलाहकारी प्रकृति) का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। पानीपत की ब्लीचिंग इकाइयों जैसे हालिया उदाहरणों का उल्लेख करें। अंत में, प्रभावी समन्वय और सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों पर सुझाव दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Haryana PCS (HPSC / HCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा हाल ही में हरियाणा के पानीपत जिले में ‘ब्लीचिंग यूनिट्स’ में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा स्थिति पर उठाई गई चिंता का मुख्य कारण क्या है?

  1. A. बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य करने से श्रमिकों को गंभीर रासायनिक जलन (केमिकल बर्न) का खतरा
  2. B. पानीपत में ब्लीचिंग यूनिट्स की संख्या में तेजी से वृद्धि
  3. C. राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए पर्याप्त वेतन नीति का अभाव
  4. D. NHRC द्वारा पानीपत में औद्योगिक प्रदूषण पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं करना

उत्तर: A. बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य करने से श्रमिकों को गंभीर रासायनिक जलन (केमिकल बर्न) का खतरा — NHRC ने पानीपत की ब्लीचिंग यूनिट्स में बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्यरत श्रमिकों को रासायनिक जलन जैसी गंभीर चोटों का जोखिम बताया है।

Mains: हरियाणा में ‘ब्लीचिंग यूनिट्स’ में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही, इन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) द्वारा सुझाए गए उपायों पर प्रकाश डालिए।


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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