16 Oct मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की
✎ OBC आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, और आरक्षण की सामान्य सीमा 50 प्रतिशत (इंद्रा साहनी मामला, 1992) तथा स्थानीय निकायों के लिए ट्रिपल टेस्ट (क्रिशन मूर्ति मामला, 2010) मूल कसौटियाँ हैं।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — राजनीति एवं शासन: संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक न्याय हेतु आरक्षण, न्यायपालिका की भूमिका तथा राज्य सरकार और उच्च न्यायालय से संबंधित मामले | GS Paper II — राजनीति एवं शासन: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की संवैधानिक स्थिति और राज्यों की भूमिका | GS Paper I — समाज: सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दे
- Prelims: अनुच्छेद 15(4) और 15(5): सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 16(4): पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण, अनुच्छेद 243D: पंचायतों में आरक्षण; अनुच्छेद 243D(6) के अंतर्गत पिछड़े वर्ग हेतु राज्य विधान द्वारा प्रावधान, अनुच्छेद 338B और 342A: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा (102वाँ संविधान संशोधन, 2018), इंद्रा साहनी मामला (1992): 50 प्रतिशत की सामान्य सीमा और क्रीमी लेयर का सिद्धांत, क्रिशन मूर्ति मामला (2010): स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट, अनुच्छेद 136: सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) तथा अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, अनुच्छेद 145(3): संविधान पीठ द्वारा संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर सुनवाई
- Essay: सामाजिक न्याय और समानता: संवैधानिक आरक्षण बनाम प्रशासनिक दक्षता, न्यायिक समीक्षा और विधायी शक्ति के बीच संतुलन: आरक्षण के मामलों में अदालतों की भूमिका
त्वरित पुनरावृत्ति: OBC आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, और आरक्षण की सामान्य सीमा 50 प्रतिशत (इंद्रा साहनी मामला, 1992) तथा स्थानीय निकायों के लिए ट्रिपल टेस्ट (क्रिशन मूर्ति मामला, 2010) मूल कसौटियाँ हैं।
यह खबर चर्चा में क्यों?
मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से संबंधित उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से शुक्रवार को विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। इसी के साथ OBC महासभा के प्रतिनिधियों ने नए सर्वेक्षण आँकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान, विशेषज्ञ समिति या सक्षम आयोग के गठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श तथा अध्यादेश या विधायी विकल्प पर विचार की माँग रखी। यह मामला इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आरक्षण की संवैधानिक सीमा, न्यायिक समीक्षा और राज्य की विधायी क्षमता, तीनों के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है।
पृष्ठभूमि
- भारत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नींव संविधान में ही रखी गई है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं। मंडल आयोग (1980) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने 1990 में केंद्रीय सेवाओं में OBC आरक्षण लागू किया।
- इंद्रा साहनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सामान्य सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की और OBC वर्ग में क्रीमी लेयर को बाहर रखने का सिद्धांत दिया। यही सीमा आज अधिकांश राज्यों के आरक्षण विवादों की केंद्रीय कसौटी बनी हुई है।
- स्थानीय स्वशासन में पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर क्रिशन मूर्ति मामले (2010) में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़ेपन की समर्पित आयोग द्वारा जाँच, आवश्यक प्रतिनिधित्व का निर्धारण और कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का पालन आवश्यक है।
- 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 342A के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है।
- भारत में SLP, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन अपीलीय शक्ति है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार इसी माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है।
OBC आरक्षण (Reservation for Other Backward Classes) क्या है?
- OBC आरक्षण का अर्थ है सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और कुछ मामलों में स्थानीय निकायों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सीटों या पदों का संरक्षण।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 15(4), 15(5) (शैक्षणिक संस्थान), 16(4) (सेवाएँ) तथा अनुच्छेद 243D(6) और 243T में राज्य विधान द्वारा पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का उल्लेख है।
- पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए राज्य या केंद्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश, सामाजिक-आर्थिक आँकड़े और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को आधार बनाते हैं।
- क्रीमी लेयर का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवारों तक सीमित न रहे; इसकी सीमा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा संशोधित की जाती है।
- सामान्यतः कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जाता है, हालाँकि कुछ परिस्थितियों में इस सीमा की समीक्षा पर अदालतों ने विचार किया है।
- स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए क्रिशन मूर्ति मामले में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का पालन आवश्यक माना गया है, अर्थात् समर्पित आयोग, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आँकड़ा और 50 प्रतिशत की सीमा।
- जब किसी आरक्षण कानून या आदेश को उच्च न्यायालय रद्द या प्रतिबंधित करता है, तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय देता है।
मुख्य विशेषताएँ
| Feature | Significance |
|---|---|
| विवाद का विषय (Subject of Dispute) | मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes – OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा मामला, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला 9 अक्टूबर 2026 को आया |
| कानूनी मंच | राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition – SLP) दायर की; मामला ‘राज्य मध्यप्रदेश बनाम आशिता दुबे एवं अन्य’ के नाम से है |
| दायर करने की प्रक्रिया | महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से; हाईकोर्ट के फैसले के बिंदुवार अध्ययन के बाद याचिका तैयार की गई |
| प्रतिनिधिमंडल की मांग | OBC प्रतिनिधियों ने नए आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान की मांग की, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति तथा सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व शामिल हैं |
| प्रस्तावित विकल्प | विशेषज्ञ समिति या सक्षम आयोग का गठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से नियमानुसार परामर्श, और अध्यादेश या विधायी प्रस्ताव पर विचार |
महत्व
संवैधानिक और कानूनी
- अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं; इसके लिए वर्ग का पिछड़ापन और राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाना आवश्यक माना गया है
- विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से अपील स्वीकार करता है; यह सामान्य अपील का अधिकार नहीं है
- इंदिरा साहनी मामला (1992) में OBC आरक्षण को वैध ठहराते हुए क्रीमी लेयर का सिद्धांत और सामान्यतः 50 प्रतिशत की सीमा तय की गई थी
सामाजिक न्याय और समावेशन
- आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और शिक्षा में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है
- आंकड़ा-आधारित नीति से यह तय होता है कि लाभ वास्तव में वंचित समूहों तक पहुँचे
संघवाद और प्रशासनिक ढाँचा
- राज्य अपने क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण नीति के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि केंद्रीय सूची अनुच्छेद 342A के अंतर्गत राष्ट्रपति की अधिसूचना से तय होती है
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes – NCBC) की भूमिका से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की आवश्यकता बनती है
न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक निश्चितता
- न्यायिक समीक्षा से आरक्षण नीति की संवैधानिकता की जाँच होती है और मनमाने निर्णयों पर रोक लगती है
- अंतिम निर्णय आने तक भर्ती और प्रवेश से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अनिश्चितता बनी रहती है
चुनौतियाँ
1. पुराने या अपर्याप्त आंकड़े
- आरक्षण के लिए वर्ग के पिछड़ेपन के प्रमाणिक और अद्यतन आंकड़े आवश्यक हैं
- के. कृष्णमूर्ति मामले (2010) में स्थानीय निकायों के संदर्भ में त्रि-परीक्षण (Triple Test) दिया गया था, जिसमें समर्पित आयोग द्वारा जाँच, आवश्यक अनुपात का निर्धारण और कुल 50 प्रतिशत की सीमा का पालन शामिल है
- नए आंकड़े जुटाने में समय और संसाधन लगते हैं, जिससे नीति में विलंब होता है
यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; आंकड़ा-आधारित नीति निर्माण
2. 50 प्रतिशत की सीमा
- इंदिरा साहनी मामले में सामान्यतः कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न होने का सिद्धांत दिया गया था
- असाधारण परिस्थितियों में अपवाद की गुंजाइश पर न्यायिक व्याख्या का विषय बनी रहती है
- सीमा का उल्लंघन होने पर आरक्षण को न्यायालय में चुनौती मिलना स्वाभाविक है
यूपीएससी लिंक: संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक व्याख्या
3. क्रीमी लेयर और लाभ का वितरण
- OBC के भीतर संपन्न वर्ग को आरक्षण से बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है
- सही पहचान न होने पर आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत समृद्ध उपसमूहों तक सीमित रह सकता है
- अधिक वंचित उपसमूहों के प्रतिनिधित्व की चिंता नीति-निर्माण में उठती है
यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; समावेशी विकास
4. संस्थागत समन्वय
- 102वें संविधान संशोधन (2018) के बाद NCBC को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 338B के अंतर्गत मिला
- राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय आयोग की भूमिकाओं का स्पष्ट समन्वय आवश्यक है
- परामर्श की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी न होने पर नीति की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं
यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय; संघवाद
5. अध्यादेश बनाम विधायी प्रक्रिया
- अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यह विधानमंडल के सत्र में न होने की स्थिति में ही सामान्यतः उपयोग होता है
- लंबित न्यायिक मामले में अध्यादेश या नया कानून भी न्यायिक जाँच के दायरे में रहता है
- विधायी प्रस्ताव के लिए व्यापक विचार-विमर्श और संवैधानिक संतुलन आवश्यक है
यूपीएससी लिंक: विधायिका; कार्यपालिका की भूमिका; विधि निर्माण प्रक्रिया
6. अभ्यर्थियों की अनिश्चितता
- भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में अंतिम निर्णय तक अनिश्चितता बनी रहती है
- आरक्षित और सामान्य वर्ग दोनों के अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं
- पारदर्शी सूचना और समयबद्ध प्रक्रिया से प्रशासनिक भरोसा बनाए रखा जा सकता है
यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन; भर्ती प्रक्रिया; शासन में पारदर्शिता
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| Issue | Concern |
|---|---|
| आंकड़ों की प्रमाणिकता | पुराने आंकड़ों पर आधारित आरक्षण न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं पाता |
| 50 प्रतिशत की सीमा | सीमा से अधिक आरक्षण संवैधानिक चुनौती का मुख्य आधार बन सकता है |
| क्रीमी लेयर की पहचान | लाभ का असमान वितरण और उपसमूहों के बीच असंतोष |
| संस्थागत भूमिका | राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बीच परामर्श की प्रक्रिया स्पष्ट न होने पर विवाद |
| अध्यादेश की वैधता | लंबित मामले में अध्यादेश या नए कानून पर न्यायिक जाँच का खतरा |
| भर्ती में अनिश्चितता | अभ्यर्थियों की तैयारी और चयन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव |
आगे की राह
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में राज्य का पक्ष तथ्यात्मक आंकड़ों और कानूनी तर्कों के साथ प्रस्तुत किया जाए
- त्रि-परीक्षण के अनुरूप समर्पित आयोग या विशेषज्ञ समिति द्वारा OBC की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए
- सरकारी सेवाओं में OBC के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा सार्वजनिक और सत्यापित रूप में तैयार किया जाए
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से नियमानुसार परामर्श की प्रक्रिया को दस्तावेज़ों के साथ पूरा किया जाए
- क्रीमी लेयर की पहचान के मानदंडों की समीक्षा कर लाभ के समान वितरण को सुनिश्चित किया जाए
- अध्यादेश या विधायी प्रस्ताव से पहले न्यायिक निर्णय की स्थिति और संवैधानिक सीमाओं का विधिक परीक्षण किया जाए
- भर्ती और प्रवेश से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट और समयबद्ध सूचना व्यवस्था बनाई जाए
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) · विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) · अनुच्छेद 15(4) और 16(4) · इंदिरा साहनी वाद (Indra Sawhney Case, 1992) · 50 प्रतिशत की सीमा (50 Per Cent Ceiling) · क्रीमी लेयर (Creamy Layer) · नागराज वाद (Nagaraj Case, 2006) · मात्रात्मक आंकड़े (Quantifiable Data) · त्रि-स्तरीय परीक्षण (Triple Test) · राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) · अनुच्छेद 338B और 342A · संघवाद (Federalism)
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- अनुच्छेद 15(4) – पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
- अनुच्छेद 16(4) – सेवाओं में पिछड़े वर्गों का आरक्षण
- अनुच्छेद 136 – सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका
- अनुच्छेद 213 – राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति
- अनुच्छेद 338B – राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा
- अनुच्छेद 342A – पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची
अवधारणा प्रवाह
राज्य में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ → इस प्रावधान को न्यायिक चुनौती मिली और मामला हाईकोर्ट में पहुँचा → हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाया → राज्य सरकार ने फैसले का अध्ययन कर अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की → OBC प्रतिनिधियों की मांग पर नए आंकड़ों, आयोग या समिति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श की प्रक्रिया पर विचार → सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर संवैधानिक विकल्प, जिनमें अध्यादेश या विधायी प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं, तय होंगे
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देता है।
2. अनुच्छेद 16(4) उन पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
3. इंदिरा साहनी वाद (1992) में कुल आरक्षण पर सामान्यतः 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई थी।
4. 105वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 342A के अंतर्गत केवल संसद ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार
उत्तर: केवल तीन — कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सक्षमकारी उपबंध हैं, तथा इंदिरा साहनी वाद में सामान्यतः 50 प्रतिशत की सीमा तय हुई थी। कथन 4 गलत है, क्योंकि 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी पिछड़ा वर्ग सूची बनाने की शक्ति पुनः दी; संसद केंद्रीय सूची के लिए अधिकृत है।
Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु किसी नागरिक को आरक्षण का मूल अधिकार नहीं देता।
कारण (R): अनुच्छेद 16(4) एक सक्षमकारी (enabling) उपबंध है, जिसके अंतर्गत आरक्षण का निर्णय राज्य के विवेक पर निर्भर करता है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:
- (क) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
- (ख) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (ग) A सही है, किंतु R गलत है।
- (घ) A गलत है, किंतु R सही है।
उत्तर: (क) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 16(4) में ‘कुछ भी नहीं रोकेगा’ की भाषा है, अर्थात् यह राज्य को शक्ति देता है, बाध्यता नहीं डालता। इसी कारण नागरिक को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता, और R, A की व्याख्या करता है।
Q3. ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर की जाती है?
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 136
- अनुच्छेद 226
उत्तर: अनुच्छेद 136 — विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दायर होती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से अपील की अनुमति देता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट का प्रावधान है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति है, और अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ जब राज्यों द्वारा दिए गए ओबीसी आरक्षण की वैधता न्यायालयों में विवादित होती है, तब राज्य की कानूनी रक्षा में अनुभवजन्य आंकड़ों की भूमिका केंद्रीय बन जाती है। इस संदर्भ में उन संवैधानिक एवं न्यायिक आवश्यकताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिन्हें किसी राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने से पूर्व पूरा करना होता है। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या विशेषज्ञ समिति के गठन और अध्यादेश का मार्ग न्यायालय द्वारा अपेक्षित अनुभवजन्य आधार का स्थान ले सकता है। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल उत्तर के बिंदु: (1) प्रस्तावना: समानता (अनुच्छेद 14), सामाजिक न्याय और संवैधानिक संतुलन; राज्य स्तरीय ओबीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य बनाम आशिता दुबे एवं अन्य में विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136) का उल्लेख। (2) संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 15(4) और 15(5) (शैक्षणिक संस्थान, 93वाँ संशोधन), अनुच्छेद 16(4) (नियुक्तियाँ), अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B), अनुच्छेद 243D(6) (पंचायत में पिछड़े वर्ग हेतु राज्य विधि से आरक्षण), अनुच्छेद 338B (102वें संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा), अनुच्छेद 342A (105वें संशोधन से राज्यों की सूची की शक्ति)। (3) न्यायिक मानदंड: इंदिरा साहनी वाद (1992) में 50 प्रतिशत की सामान्य सीमा, क्रीमी लेयर का अपवर्जन, और पिछड़ेपन की पहचान; नागराज वाद (2006) में पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के मात्रात्मक आंकड़ों की अनिवार्यता, तथा 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधनों की वैधता; कृष्णमूर्ति वाद (2010) का त्रि-स्तरीय परीक्षण; 2021 के मराठा आरक्षण मामले में 50 प्रतिशत की सीमा के उल्लंघन पर आपत्ति। (4) आंकड़ों की समस्या: 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़ों का अभाव, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC 2011) के सीमित उपयोग, बिहार जाति सर्वेक्षण (2023) जैसे राज्य-स्तरीय प्रयोग, और रोहिणी आयोग (2017) द्वारा ओबीसी उप-वर्गीकरण का संदर्भ। (5) प्रक्रियागत विकल्प: विशेषज्ञ समिति/सक्षम आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श, अध्यादेश (अनुच्छेद 213) का मार्ग; इन पर संतुलित दृष्टि: अध्यादेश से त्वरित समाधान मिलता है, पर कार्यकारी शीघ्रता न्यायिक पुनरीक्षण से बच नहीं सकती और पूर्वव्यापी प्रभाव पर प्रश्न उठते हैं। (6) संघवाद बनाम एकसमान राष्ट्रीय मानक का तर्क; राज्यों की पहचान-शक्ति बनाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमाएँ। (7) निष्कर्ष: नए आंकड़े और संस्थागत परामर्श न्यायिक कसौटी को पूरा करने में सहायक हैं, पर वे स्वयं में अनुभवजन्य आधार का विकल्प नहीं हैं; सामाजिक न्याय और कुशलता के बीच संतुलन आवश्यक है।
स्रोत: amarujala.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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