02 Oct संसदीय समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बैठक: शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्यों है विवादास्पद?
✎ शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत सरकार की तीन शाखाओं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के कार्यों और शक्तियों को अलग-अलग रखता है, ताकि संवैधानिक संतुलन बना रहे और किसी भी शाखा द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना। | GS Paper II — संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। | GS Paper II — कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और कार्य।
- Prelims: शक्तियों का पृथक्करण, एक राष्ट्र, एक चुनाव, संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति (JPC), न्यायिक समीक्षा, लोक सभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव
- Essay: भारतीय लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन, संवैधानिक नैतिकता और शासन
त्वरित पुनरावृत्ति: शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत सरकार की तीन शाखाओं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के कार्यों और शक्तियों को अलग-अलग रखता है, ताकि संवैधानिक संतुलन बना रहे और किसी भी शाखा द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
यह खबर चर्चा में क्यों?
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) से संबंधित विधेयकों की जाँच कर रही एक संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee – JPC) ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ अनौपचारिक बातचीत के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावित दौरे की योजना बनाई थी। इस प्रस्तावित दौरे को विपक्षी सांसदों ने ‘शक्तियों के पृथक्करण’ (Separation of Powers) के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखा, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया। यह घटना संसद और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक भूमिकाओं और शक्तियों के पृथक्करण के महत्व पर बहस का विषय बन गई है।
पृष्ठभूमि
- संसदीय समितियाँ विधेयकों की गहन जाँच करती हैं और विशेषज्ञों तथा हितधारकों से विचार प्राप्त कर सकती हैं।
- न्यायपालिका की एक अलग संवैधानिक भूमिका है: यदि किसी कानून को चुनौती दी जाती है, तो उसे यह तय करना होता है कि कानून संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।
- विपक्षी सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि न्यायाधीशों से ऐसे विधेयक के गुण-दोष या संवैधानिक वैधता पर परामर्श किया जाए, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ सकता है।
- संयुक्त संसदीय समिति संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जाँच कर रही है, जो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक ढाँचा प्रदान करते हैं।
- पूर्व में भी संसदीय समितियों ने सेवारत न्यायाधीशों के साथ बातचीत की है, लेकिन इस बार आपत्ति परामर्श के विषय को लेकर थी।
शक्तियों का पृथक्करण क्या है?
- शक्तियों का पृथक्करण एक संवैधानिक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को विभिन्न स्वतंत्र शाखाओं में विभाजित करता है, ताकि किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने से रोका जा सके।
- भारतीय संविधान में सरकार की तीन प्रमुख शाखाएँ हैं: विधायिका (संसद), कार्यपालिका (सरकार) और न्यायपालिका (न्यायालय)।
- विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह जनता के प्रतिनिधियों से बनी होती है।
- कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और शासन करना है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं।
- न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना, न्याय प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि कानून संविधान के अनुरूप हों। इसे ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त है।
- यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शाखा अपने निर्धारित दायरे में रहकर कार्य करे और अन्य शाखाओं के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप न करे।
- यह सिद्धांत मनमानी शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है और नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उन कानूनों की संवैधानिक वैधता की जाँच करती है। इन दोनों भूमिकाओं का मिश्रण इस सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण | यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की तीनों शाखाएँ (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें और संवैधानिक संतुलन बनाए रखें। |
| संसदीय समितियाँ | विधेयकों की गहन जाँच करती हैं और विशेषज्ञों तथा हितधारकों के विचार मांग सकती हैं, जिससे कानून निर्माण प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होती है। |
| न्यायिक समीक्षा | न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता की जाँच करे, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। |
| एक राष्ट्र, एक चुनाव | लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य चुनाव खर्च और प्रशासनिक बोझ को कम करना है। |
| संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 | एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए एक विधायी ढाँचा प्रदान करने का प्रयास। |
महत्व
संवैधानिक महत्व
- यह घटना शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को रेखांकित करती है, जो भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से जब कोई विधेयक विचाराधीन हो और भविष्य में न्यायिक समीक्षा के अधीन आ सकता हो।
शासन और विधायी प्रक्रिया
- संसदीय समितियों का कार्य विधेयकों की विस्तृत जाँच करना और विभिन्न हितधारकों से राय लेना है, लेकिन इसमें न्यायपालिका की भूमिका कानून बनने के बाद उसकी संवैधानिक वैधता का निर्धारण करना है।
- यह घटना सरकार के विभिन्न अंगों के बीच उचित संवाद और सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती है, साथ ही उनकी स्वायत्तता और विशिष्ट कार्यों का सम्मान भी करती है।
न्यायिक स्वतंत्रता
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का आधार है। विचाराधीन विधेयक पर न्यायाधीशों से राय लेने का प्रयास न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह उनके भविष्य के निर्णयों को पूर्व-निर्धारित करने जैसा लग सकता है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका किसी भी विधायी या कार्यकारी प्रभाव से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके।
चुनौतियाँ
1. शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन
- संसदीय समिति द्वारा विचाराधीन विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है।
- न्यायपालिका का कार्य कानून बनने के बाद उसकी संवैधानिक वैधता की जाँच करना है, न कि कानून निर्माण प्रक्रिया में सलाह देना।
यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: शक्ति पृथक्करण
2. न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव
- यदि न्यायाधीश किसी विचाराधीन विधेयक पर अपनी राय देते हैं, तो यह उनके भविष्य के न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा सकता है।
- यह न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो न्यायपालिका को बाहरी दबावों से मुक्त रखता है।
यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: न्यायिक स्वतंत्रता
3. कानून के शासन का क्षरण
- विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच की रेखा को धुंधला करने से कानून के शासन (Rule of Law) का क्षरण हो सकता है, जहाँ प्रत्येक अंग की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है।
- यह संवैधानिक व्यवस्था में अनिश्चितता और भ्रम पैदा कर सकता है।
यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: कानून का शासन
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| संसदीय समिति का सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्तावित दौरा | विचाराधीन विधेयक पर न्यायाधीशों से परामर्श करने का इरादा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है। |
| न्यायाधीशों से विधेयक की संवैधानिक वैधता पर राय मांगना | यह न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि न्यायाधीशों को भविष्य में उसी कानून की समीक्षा करनी पड़ सकती है। |
| विधायिका और न्यायपालिका के बीच भूमिकाओं का धुंधलापन | यह संवैधानिक व्यवस्था में भ्रम पैदा कर सकता है और कानून के शासन को कमजोर कर सकता है। |
| एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक | इस विधेयक की संवैधानिक वैधता पर पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे न्यायिक समीक्षा की संभावना बढ़ जाती है। |
आगे की राह
- संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- संसदीय समितियों को अपनी जाँच के दायरे को विधायी प्रक्रिया तक सीमित रखना चाहिए और न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे किसी भी संपर्क से बचना चाहिए जो उसके भविष्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकता हो।
- विधायिका और न्यायपालिका के बीच संवाद स्थापित करने के लिए स्थापित संवैधानिक चैनलों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।
- कानून निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श करते समय, न्यायपालिका की भूमिका को कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच तक ही सीमित रखना चाहिए।
- संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की सीमाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
शक्तियों का पृथक्करण · एक राष्ट्र एक चुनाव · संसदीय समितियाँ · न्यायिक समीक्षा · विधायिका · कार्यपालिका · न्यायपालिका · संविधान संशोधन विधेयक · संवैधानिक वैधता · लोकतंत्र
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 50’, ‘note’: ‘कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 121’, ‘note’: ‘संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 122’, ‘note’: ‘न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाही की जाँच नहीं’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 13’, ‘note’: ‘मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 32’, ‘note’: ‘मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार’}
अवधारणा प्रवाह
संसदीय समिति ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर विचार कर रही है। → समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अनौपचारिक बातचीत का प्रस्ताव रखा। → विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, इसे शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन बताया। → न्यायपालिका का कार्य कानून बनने के बाद उसकी संवैधानिक वैधता की जाँच करना है। → विचाराधीन विधेयक पर न्यायाधीशों से परामर्श न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसदीय समितियाँ विधेयकों की गहन जांच करती हैं और विशेषज्ञों तथा हितधारकों के विचार मांग सकती हैं।
2. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है।
3. भारत के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कठोर अलगाव सुनिश्चित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं
उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। संसदीय समितियाँ विधेयकों की जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं और विशेषज्ञों से राय ले सकती हैं। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। कथन 3 गलत है क्योंकि भारत में शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण नहीं है, बल्कि जांच और संतुलन (checks and balances) की प्रणाली के साथ है, जहाँ विभिन्न अंग एक-दूसरे के कार्यों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखते हैं।
Q2. अभिकथन (A): संसदीय समितियों को किसी विधेयक की संवैधानिक वैधता पर न्यायाधीशों से सलाह नहीं लेनी चाहिए।
कारण (R): न्यायपालिका का कार्य किसी कानून के लागू होने के बाद उसकी संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना है, न कि उसके निर्माण से पहले उस पर परामर्श देना।
- A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- A असत्य है, लेकिन R सत्य है।
उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत, विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उन कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करती है। यदि न्यायाधीश किसी विधेयक के निर्माण के चरण में उस पर परामर्श देते हैं, तो यह उनके भविष्य के न्यायिक कार्य को प्रभावित कर सकता है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित विधेयकों पर संसदीय समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के प्रस्तावित कदम के संदर्भ में इस सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या, यह बताते हुए कि यह पूर्ण नहीं बल्कि जांच और संतुलन की प्रणाली पर आधारित है।
2. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत: भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 50, 121, 122, 211, 212) का उल्लेख करते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण को समझाएं। केशवानंद भारती वाद (1973) में इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित करने का उल्लेख करें।
3. जांच और संतुलन (Checks and Balances): उदाहरणों के साथ बताएं कि कैसे प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है (जैसे न्यायिक समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग)।
4. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संदर्भ: संसदीय समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से प्रस्तावित परामर्श के मुद्दे को उठाएं।
5. महत्व पर चर्चा: बताएं कि क्यों ऐसे परामर्श शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकते हैं।
– न्यायिक स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव।
– भविष्य में कानून की संवैधानिक वैधता की निष्पक्ष समीक्षा में बाधा।
– विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच धुंधली रेखाएं।
– संवैधानिक भूमिकाओं का सम्मान।
6. निष्कर्ष: लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के महत्व को दोहराएं और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन की आवश्यकता पर बल दें।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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