सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसलों पर सुनवाई: जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसलों पर सुनवाई: जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसलों पर सुनवाई: जानें क्या है पूरा मामला

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Election Commission Structure

✎ भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, और इसके बहुसदस्यीय निर्णयों को सर्वसम्मति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है।

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

  • GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper II — विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व
  • Prelims: भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), चुनाव आयुक्त, अनुच्छेद 324, बहुसदस्यीय आयोग, सर्वसम्मति/बहुमत से निर्णय, न्यायिक समीक्षा
  • Essay: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और जवाबदेही: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, और इसके बहुसदस्यीय निर्णयों को सर्वसम्मति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है।

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यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission of India) के फैसलों पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। इस याचिका में यह संदेह व्यक्त किया गया है कि बहुसदस्यीय आयोग के फैसले सर्वसम्मति (unanimous) या बहुमत (majority) से लिए जा रहे हैं या नहीं, जैसा कि कानूनी व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाले आयोग के निर्णयों से संबंधित है।

पृष्ठभूमि

  • भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है, ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
  • मूल रूप से, आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन, 1989 में दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया।
  • वर्तमान में, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होते हैं, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
  • आयोग के निर्णयों को सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिया जाता है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच किसी मामले पर मतभेद होता है, तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है।
  • याचिका में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर 14 बार आपत्ति जताई थी, क्योंकि वे उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI)

  • भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसे भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया है।
  • संविधान का अनुच्छेद 324 आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
  • आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
  • आयोग के प्रमुख कार्यों में मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (delimitation) करना, चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना शामिल है।
  • यह चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू करता है और चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है।
  • आयोग के निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन होते हैं, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसकी कार्यप्रणाली और निर्णयों की संवैधानिकता की जाँच कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता महत्व
बहुसदस्यीय आयोग का स्वरूप चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner – CEC) और दो चुनाव आयुक्त (Election Commissioners – ECs) होते हैं। यह सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुसार, चुनाव आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। यह प्रक्रिया आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
याचिका का आधार याचिका में इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या आयोग के निर्णय वास्तव में सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जा रहे हैं। यह आयोग के आंतरिक कामकाज और पारदर्शिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता सूचियों को अद्यतन किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या प्रक्रियात्मक त्रुटि चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसके तहत न्यायपालिका प्रशासनिक निर्णयों की वैधता और प्रक्रिया की जांच कर सकती है।

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

  • चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। इसके निर्णयों की पारदर्शिता और वैधता भारतीय लोकतंत्र की नींव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • आयोग के निर्णयों पर संदेह उठने से जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक है।
  • न्यायिक हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिदेश के अनुसार कार्य करें और किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता को सुधारा जा सके।

संवैधानिक और संस्थागत महत्व

  • यह मामला चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के आंतरिक कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की जांच के महत्व को रेखांकित करता है।
  • अनुच्छेद 324 (Article 324) के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
  • सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई यह स्थापित करती है कि कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।

शासन और पारदर्शिता

  • यह घटना शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालती है, विशेषकर उन संस्थाओं के लिए जो सार्वजनिक विश्वास पर आधारित हैं।
  • बहुसदस्यीय निकायों में सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेने का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय व्यापक विचार-विमर्श और विभिन्न दृष्टिकोणों के समावेश के बाद लिए जाएं।
  • प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप, यदि सिद्ध होते हैं, तो संस्थागत सुधारों की आवश्यकता को जन्म दे सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. चुनाव आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता

  • आयोग के निर्णयों पर संदेह उठने से उसकी स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
  • आंतरिक मतभेद या प्रक्रियात्मक अनियमितताएं आयोग की निष्पक्षता की धारणा को कमजोर कर सकती हैं।

2. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता

  • याचिका में उठाया गया मुद्दा आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।
  • यदि निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं लिए जाते हैं, तो यह आयोग के कामकाज में मनमानी की संभावना को बढ़ा सकता है।

3. मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता

  • मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित निर्णयों पर आपत्ति का दावा मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता पर सवाल उठाता है।
  • अशुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनावों के लिए एक गंभीर चुनौती है।

4. न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा

  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और सीमाओं पर बहस को जन्म दे सकती है, विशेषकर संवैधानिक निकायों के आंतरिक कामकाज के संबंध में।
  • न्यायपालिका को संस्थागत स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना होगा।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा चिंता
चुनाव आयोग के निर्णयों पर संदेह यह आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होता है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी यदि निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं लिए जाते हैं, तो यह आयोग के कामकाज में मनमानी की संभावना को बढ़ाता है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित आपत्तियां मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता पर सवाल उठाती हैं, जो निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है।
संस्थागत स्वायत्तता बनाम जवाबदेही संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता बनाए रखते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना एक नाजुक संतुलन है।

आगे की राह

  • चुनाव आयोग को अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि सभी निर्णय कानूनी प्रावधानों के अनुसार सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए हैं।
  • आयोग को अपने आंतरिक कामकाज और प्रक्रियात्मक नियमों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या अनियमितता को दूर किया जा सके।
  • मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को त्रुटिहीन और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे।
  • सरकार को चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर विचार करना चाहिए, ताकि आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
  • सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करते समय आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
  • जनता और हितधारकों के बीच चुनाव आयोग के कामकाज के प्रति विश्वास बहाल करने के लिए आयोग को सक्रिय रूप से संवाद और स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

भारत निर्वाचन आयोग · बहुसदस्यीय निकाय · मुख्य चुनाव आयुक्त · चुनाव आयुक्त · निर्णय प्रक्रिया · सर्वसम्मति · बहुमत · निष्पक्ष चुनाव · लोकतंत्र · न्यायिक समीक्षा

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 324’, ‘note’: ‘चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 136’, ‘note’: ‘सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अनुमति याचिका’}
  • {‘article’: ‘अनुच्छेद 32’, ‘note’: ‘मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट अधिकारिता’}

अवधारणा प्रवाह

चुनाव आयोग के निर्णयों पर संदेह व्यक्त करने वाली याचिका दायर  →  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई हेतु सहमति  →  आयोग के बहुसदस्यीय स्वरूप और निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच  →  पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन का मूल्यांकन  →  न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना  →  लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी अखंडता पर संभावित प्रभाव

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. सभी तीनों
  4. कोई भी नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। कथन 2 सही है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 3 भी सही है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।

Q2. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. यह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
  2. मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
  3. अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
  4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने की शक्ति नहीं है।

उत्तर: निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने की शक्ति नहीं है। — विकल्प 4 सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करने की शक्ति है, जैसा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत किया जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत निर्वाचन आयोग के बहुसदस्यीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, उसके निर्णयों में सर्वसम्मति और बहुमत के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 324) और इसका बहुसदस्यीय निकाय के रूप में विकास (1989 से)।
2. बहुसदस्यीय स्वरूप: मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) की संरचना, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल।
3. निर्णय प्रक्रिया: आयोग के निर्णयों में सर्वसम्मति (unanimity) और बहुमत (majority) के सिद्धांत का उल्लेख। संविधान या संबंधित कानूनों में इस संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की व्याख्या।
4. महत्व: निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में सर्वसम्मति/बहुमत की भूमिका। विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश और बेहतर निर्णय-निर्माण।
5. आलोचनात्मक परीक्षण: हालिया घटनाओं (जैसे याचिका में उठाए गए मुद्दे) के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया पर उठने वाले संदेह। क्या सर्वसम्मति हमेशा संभव या वांछनीय है? बहुमत के निर्णयों की स्वीकार्यता और वैधता। आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव।
6. निष्कर्ष: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: amarujala.com


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