01 Sep AI द्वारा निर्मित रचनाओं का कॉपीराइट संभव, लेकिन मशीन नहीं हो सकती लेखक : कॉपीराइट कार्यालय
✎ भारतीय कॉपीराइट कार्यालय ने निर्णय दिया है कि AI द्वारा बनाई गई मौलिक रचना को कॉपीराइट संरक्षण मिल सकता है, लेकिन AI प्रणाली को उस रचना का लेखक नहीं माना जा सकता क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम के तहत 'लेखक' एक मानव व्यक्ति होता है।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था | GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार
- Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कॉपीराइट अधिनियम, 1957, बौद्धिक संपदा अधिकार, दिल्ली उच्च न्यायालय, DABUS, रचना का लेखक, स्वायत्त प्रणाली
- Essay: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विधिक और नैतिक प्रभाव, बदलती प्रौद्योगिकी और कानून की चुनौतियाँ
त्वरित पुनरावृत्ति: भारतीय कॉपीराइट कार्यालय ने निर्णय दिया है कि AI द्वारा बनाई गई मौलिक रचना को कॉपीराइट संरक्षण मिल सकता है, लेकिन AI प्रणाली को उस रचना का लेखक नहीं माना जा सकता क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम के तहत ‘लेखक’ एक मानव व्यक्ति होता है।
यह खबर चर्चा में क्यों?
हाल ही में, भारतीय कॉपीराइट कार्यालय (Copyright Office) ने यह निर्णय दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) द्वारा बनाई गई मौलिक रचना को कॉपीराइट संरक्षण मिल सकता है, लेकिन AI प्रणाली को उस रचना का लेखक नहीं माना जा सकता। यह निर्णय अमेरिकी AI शोधकर्ता स्टीफन थैलेर के एक मामले में आया है, जिन्होंने अपनी AI प्रणाली DABUS द्वारा बनाई गई कलाकृति के लिए कॉपीराइट मांगा था। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उठाया गया था, जिसने कॉपीराइट कार्यालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
पृष्ठभूमि
- स्टीफन थैलेर ने अपनी AI प्रणाली DABUS द्वारा बनाई गई कलाकृति ‘ए रीसेंट एंट्रेंस टू पैराडाइज’ के लिए कॉपीराइट पंजीकरण की मांग की थी।
- थैलेर ने तर्क दिया कि DABUS को एक बार विन्यास और प्रशिक्षित करने के बाद, अंतिम कलाकृति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के AI की आंतरिक परिचालन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई थी।
- उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि रजिस्टर में रचना के वास्तविक तरीके को दर्शाया जाए।
- मार्च 2025 में, एक अमेरिकी अदालत ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम (US Copyright Act) के लिए मानवीय रचनाकार की आवश्यकता है।
- कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक प्रणाली के स्वायत्त रूप से संचालित होने का मतलब यह नहीं है कि वह रचना की अवधारणा का श्रेय ले सकती है।
- यह निर्णय बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) के क्षेत्र में AI के बढ़ते प्रभाव और कानूनी चुनौतियों को दर्शाता है।
कॉपीराइट अधिनियम और AI का संदर्भ
- यह अधिनियम रचनाकारों को उनके कार्यों पर विशेष अधिकार देता है, जिसमें पुनरुत्पादन, वितरण, अनुकूलन और सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार शामिल है।
- अधिनियम की धारा 2(d) ‘लेखक’ को परिभाषित करती है, जो आमतौर पर एक मानव व्यक्ति होता है जिसने कार्य का निर्माण किया है।
- वर्तमान निर्णय इस बात पर जोर देता है कि AI प्रणाली द्वारा उत्पन्न कार्य को ‘मौलिक’ माना जा सकता है यदि उसमें पर्याप्त स्वतंत्र अभिव्यंजक चरित्र हो और वह किसी अन्य स्रोत से कॉपी न किया गया हो।
- हालांकि, AI प्रणाली को कानूनी रूप से ‘लेखक’ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि अधिनियम में ‘व्यक्ति’ की परिभाषा में केवल मानव शामिल हैं।
- यह स्थिति AI द्वारा उत्पन्न कार्यों के स्वामित्व और अधिकारों के संबंध में भविष्य की कानूनी और नीतिगत बहस के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है.
- यह निर्णय AI के बढ़ते उपयोग के साथ बौद्धिक संपदा कानूनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित कार्य | AI प्रणालियों द्वारा उत्पन्न मौलिक कार्यों को कॉपीराइट संरक्षण मिल सकता है। |
| मानव लेखक की अनिवार्यता | कॉपीराइट अधिनियम के तहत ‘लेखक’ एक ‘व्यक्ति’ (मानव) होना चाहिए, AI प्रणाली नहीं। |
| स्वायत्तता बनाम अवधारणा | AI की स्वायत्त निष्पादन क्षमता उसे कार्य का ‘अवधारणाकर्ता’ नहीं बनाती। |
| दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश | कॉपीराइट कार्यालय को AI द्वारा निर्मित कार्यों की लेखकता पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। |
| अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य | अमेरिका सहित कई देशों में भी AI को लेखक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। |
महत्व
बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रभाव
- यह निर्णय AI द्वारा निर्मित सामग्री के कॉपीराइट स्वामित्व को लेकर स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे रचनाकारों और उद्योगों को कानूनी ढाँचा समझने में मदद मिलेगी।
- यह AI के बढ़ते उपयोग के साथ बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) कानूनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
तकनीकी नवाचार पर प्रभाव
- यह AI शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपनी प्रणालियों द्वारा उत्पन्न कार्यों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।
- यह AI के विकास और अनुप्रयोग में नैतिक तथा कानूनी विचारों के महत्व को रेखांकित करता है।
नीति निर्माण और नियामक ढाँचा
- यह भारत में AI से संबंधित बौद्धिक संपदा नीतियों के भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।
- यह वैश्विक स्तर पर AI और कॉपीराइट के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामंजस्यपूर्ण नीतियों की आवश्यकता को दर्शाता है।
चुनौतियाँ
1. AI द्वारा निर्मित कार्यों की लेखकता
- कॉपीराइट अधिनियम में ‘लेखक’ की परिभाषा केवल ‘व्यक्ति’ तक सीमित है, जिससे AI को लेखक के रूप में मान्यता देना मुश्किल हो जाता है।
- AI प्रणालियों की बढ़ती स्वायत्तता और रचनात्मकता के कारण, यह निर्धारित करना जटिल हो जाता है कि कार्य के पीछे वास्तविक ‘मानव’ योगदानकर्ता कौन है।
यूपीएससी लिंक: बौद्धिक संपदा अधिकार; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
2. कॉपीराइट उल्लंघन और उत्तरदायित्व
- यदि AI किसी मौजूदा कार्य से प्रेरणा लेकर कोई नया कार्य बनाता है, तो यह तय करना मुश्किल होगा कि क्या यह कॉपीराइट उल्लंघन है और इसका उत्तरदायित्व किसका होगा।
- AI द्वारा उत्पन्न सामग्री के दुरुपयोग या अनधिकृत उपयोग की स्थिति में कानूनी कार्यवाही का निर्धारण एक चुनौती है।
यूपीएससी लिंक: बौद्धिक संपदा अधिकार; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. नैतिक और दार्शनिक प्रश्न
- AI को रचनात्मकता का श्रेय देने या न देने से संबंधित नैतिक और दार्शनिक बहसें उठती हैं, खासकर जब AI प्रणाली बिना किसी प्रत्यक्ष मानव हस्तक्षेप के कार्य उत्पन्न करती है।
- यह मानव रचनात्मकता और मशीन की क्षमता के बीच की सीमा को धुंधला करता है।
यूपीएससी लिंक: नैतिकता; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
4. कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण
- मौजूदा कॉपीराइट कानून AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, जिससे कानूनी सुधारों की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मत दृष्टिकोण नहीं है, जिससे वैश्विक सामंजस्य में बाधा आती है।
यूपीएससी लिंक: बौद्धिक संपदा अधिकार; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| AI को लेखक के रूप में मान्यता | मौजूदा कॉपीराइट कानून ‘लेखक’ को ‘व्यक्ति’ के रूप में परिभाषित करते हैं, AI को नहीं। |
| स्वायत्त AI की रचनात्मकता | AI की स्वायत्तता उसे कार्य का अवधारणाकर्ता नहीं बनाती, बल्कि यह मानव द्वारा निर्धारित वास्तुकला के भीतर ही काम करती है। |
| कॉपीराइट उल्लंघन का उत्तरदायित्व | यदि AI किसी कार्य का उल्लंघन करता है, तो उत्तरदायित्व किसका होगा, यह स्पष्ट नहीं है। |
| कानूनी अस्पष्टता | AI द्वारा निर्मित कार्यों के स्वामित्व, लाइसेंसिंग और प्रवर्तन के संबंध में कानूनी अस्पष्टता बनी हुई है। |
| अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य की कमी | विभिन्न देशों में AI और कॉपीराइट पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भ्रम की स्थिति है। |
आगे की राह
- कॉपीराइट अधिनियम में ‘लेखक’ की परिभाषा को स्पष्ट करने या उसमें संशोधन करने पर विचार करना, ताकि AI द्वारा निर्मित कार्यों के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढाँचा प्रदान किया जा सके।
- AI द्वारा निर्मित कार्यों के लिए एक ‘विशेष अधिकार’ (sui generis right) की प्रणाली विकसित करना, जो पारंपरिक कॉपीराइट से भिन्न हो और AI की अनूठी प्रकृति को संबोधित करे।
- AI के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश और मानक स्थापित करना, विशेष रूप से रचनात्मक क्षेत्रों में।
- AI द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिए स्वामित्व, लाइसेंसिंग और राजस्व साझाकरण के मॉडल विकसित करना, जिसमें मानव योगदानकर्ताओं (जैसे AI डेवलपर्स) को उचित मान्यता मिले।
- AI और कॉपीराइट के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना, ताकि वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाई जा सकें।
- AI प्रणालियों के प्रशिक्षण डेटा और एल्गोरिदम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ताकि कॉपीराइट उल्लंघन की संभावनाओं को कम किया जा सके।
- न्यायिक प्रणाली और बौद्धिक संपदा कार्यालयों को AI से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करना।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) · कॉपीराइट कानून · मानव रचना · बौद्धिक संपदा अधिकार · कॉपीराइट कार्यालय · लेखक की परिभाषा · दिल्ली उच्च न्यायालय · कलाकृति का स्वामित्व · तकनीकी नवाचार · कानूनी व्यक्तित्व · स्वायत्त प्रणाली · रचनात्मकता और AI
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 19(1)(g)’, ‘note’: ‘पेशा चुनने की स्वतंत्रता’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 21’, ‘note’: ‘गरिमा के साथ जीवन का अधिकार’}
अवधारणा प्रवाह
AI प्रणाली द्वारा कलाकृति का निर्माण → AI शोधकर्ता द्वारा कॉपीराइट पंजीकरण का आवेदन → कॉपीराइट कार्यालय द्वारा आवेदन की समीक्षा → कॉपीराइट अधिनियम में ‘लेखक’ की परिभाषा पर विचार → AI को ‘व्यक्ति’ न मानने के कारण आवेदन अस्वीकृत → AI द्वारा निर्मित कार्य को कॉपीराइट योग्य माना गया → मानव लेखक की अनिवार्यता पर जोर
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार, किसी कार्य का ‘लेखक’ एक मानव व्यक्ति होना चाहिए।
2. कॉपीराइट कार्यालय ने माना है कि AI द्वारा बनाई गई कलाकृति को ‘मौलिक’ माना जा सकता है, भले ही उसका कोई मानव लेखक न हो।
3. स्टीफन थैलेर ने अपनी AI प्रणाली DABUS द्वारा बनाई गई कलाकृति के लिए भारत सहित कई देशों में कॉपीराइट का दावा किया था।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीनों
- कोई नहीं
उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है क्योंकि कॉपीराइट कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम ‘लेखक’ को एक ‘व्यक्ति’ (मानव) के रूप में पहचानता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि कॉपीराइट रजिस्ट्रार ने माना कि कलाकृति ‘मौलिक’ हो सकती है। कथन 3 भी सही है क्योंकि स्टीफन थैलेर ने DABUS के लिए 16 न्यायक्षेत्रों में कॉपीराइट का दावा किया था।
Q2. अभिकथन (A): भारतीय कॉपीराइट कार्यालय ने AI प्रणाली को किसी कलाकृति का एकमात्र लेखक मानने से इनकार कर दिया है।
कारण (R): भारतीय कॉपीराइट अधिनियम ‘लेखक’ को एक मानव व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कार्य को अस्तित्व में लाता है।
- A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- A असत्य है, लेकिन R सत्य है।
उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि कॉपीराइट कार्यालय ने AI को लेखक मानने से इनकार कर दिया। कारण (R) भी सही है क्योंकि अधिनियम ‘लेखक’ को मानव व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि इसी परिभाषा के कारण AI को लेखक नहीं माना जा सकता।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित कार्यों के लिए कॉपीराइट स्वामित्व से संबंधित हालिया निर्णय के आलोक में, भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत ‘लेखक’ की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि वर्तमान कानूनी ढांचा AI-जनित रचनात्मकता की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? (15 Marks)
रूपरेखा: परिचय में AI-जनित कार्यों पर कॉपीराइट कार्यालय के हालिया निर्णय का उल्लेख करें। ‘लेखक’ की अवधारणा पर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों (विशेषकर धारा 2(d) और 13) की व्याख्या करें, जिसमें मानव रचना पर जोर दिया गया है। निर्णय के पीछे के तर्क को स्पष्ट करें, जिसमें ‘स्वायत्तता’ और ‘संकल्पना’ के बीच अंतर शामिल है। AI-जनित रचनात्मकता से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे कि मौलिकता का निर्धारण, स्वामित्व का प्रश्न, और AI को कानूनी व्यक्तित्व न देना। वर्तमान कानूनी ढांचे की सीमाओं और संभावित सुधारों पर विचार करें, जिसमें ‘मानव प्रॉम्प्टर’ या ‘मानव पर्यवेक्षक’ को लेखक मानने जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। निष्कर्ष में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।
स्रोत: The Indian Express
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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