सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो प्रसारण पर रोक लगाई

Order dated 24.07.2026 of Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Harshita Grover Vs Union Of India and others(W — labelled illustration

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो प्रसारण पर रोक लगाई

✎ न्यायिक कार्यवाही के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध से न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहेगी।

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प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity

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स्रोत: portal.mphc.gov.in

अभ्यास प्रश्न

Q1. 24 जुलाई, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड, साझा या प्रसारित करने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है?

  1. क) प्रतिबंध केवल न्यायालय के भीतर लागू होगा
  2. ख) प्रतिबंध केवल सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होगा
  3. ग) प्रतिबंध सभी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होगा
  4. घ) प्रतिबंध केवल विदेशी प्लेटफॉर्म पर लागू होगा
उत्तर

ग) प्रतिबंध सभी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होगा — सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड, साझा या प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

Q2. उपरोक्त आदेश किस मामले में पारित किया गया था?

  1. क) रितिका शर्मा बनाम भारत सरकार
  2. ख) हर्षिता ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य
  3. ग) कविता सिंह बनाम दिल्ली सरकार
  4. घ) अंशिका मेहरा बनाम सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर

ख) हर्षिता ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य — आदेश ‘हर्षिता ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में पारित किया गया था, जिसमें न्यायिक कार्यवाही के रिकॉर्डिंग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया।


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